Insurance
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Updated on 06 Nov 2025, 05:49 pm
Reviewed By
Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team
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माल और सेवा कर (जीएसटी) 2.0 ढांचे के तहत 22 सितंबर, 2025 से व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए छूट शुरू की गई है। हालांकि यह प्रीमियम पर शून्य जीएसटी वाले ग्राहकों को मामूली लाभ प्रदान करता है, लेकिन बीमा कंपनियों के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। अब वे विज्ञापन, दलाली और वितरण जैसी विभिन्न सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के पात्र नहीं हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत प्रभावी ढंग से बढ़ जाती है। इन बढ़ती लागतों को कम करने और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए, बीमा कंपनियों ने कथित तौर पर एजेंटों और दलालों को दिए जाने वाले कमीशन में 18 प्रतिशत तक की कमी की है। इससे बीमा एजेंटों ने राहत के लिए वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद से अपील की है। हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जीएसटी परिषद द्वारा हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। वे कमीशन कटौती को बीमा कंपनियों और उनके एजेंटों के बीच एक व्यावसायिक व्यवस्था मानते हैं, जो परिषद के दायरे से बाहर का मामला है, जिसका ध्यान कर नीति पर होता है, न कि व्यावसायिक शर्तों पर। उद्योग छूट व्यवस्था के निहितार्थों से अवगत था, और भुगतान में समायोजन को शर्तों के पुन: बातचीत के रूप में देखा जा रहा है। प्रभाव: यह स्थिति सीधे बीमा एजेंटों की आय को प्रभावित करती है और उनकी प्रभावी परिचालन लागत को बढ़ाकर बीमा कंपनियों की लाभप्रदता पर दबाव डालती है। वितरण नेटवर्क को एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो ग्राहक सेवा और बिक्री रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। भारतीय बीमा क्षेत्र पर समग्र प्रभाव समेकन या वितरण चैनलों के प्रबंधन के तरीके में बदलाव ला सकता है। रेटिंग: 6/10।
कठिन शब्द: जीएसटी: माल और सेवा कर, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी): करदाता अपने व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर भुगतान किए गए करों के लिए एक क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, जिससे उनकी अंतिम कर देनदारी कम हो जाती है। जीएसटी परिषद: शीर्ष निकाय जो जीएसटी दरों, संरचना और नीति पर सिफारिशें करता है। फिटमेंट समिति: अधिकारियों की एक समिति जो जीएसटी परिषद के पास जाने से पहले कराधान और दर प्रस्तावों की जांच करती है। प्रीमियम: बीमा कंपनी को कवरेज के लिए पॉलिसीधारक द्वारा किया गया भुगतान। जीएसटी 2.0: माल और सेवा कर व्यवस्था में हाल के या आगामी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को संदर्भित करता है।