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Updated on 14th November 2025, 9:00 AM
Author
Satyam Jha | Whalesbook News Team
13 नवंबर, 2025 को, डीएफएस सचिव एम. नागरजू के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रमुख अस्पतालों, बीमा कंपनियों और उद्योग निकायों को बढ़ते मेडिकल मुद्रास्फीति और प्रीमियम लागतों को संबोधित करने के लिए एक साथ लाया गया। चर्चा का मुख्य ध्यान नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज को अपनाने, प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने, कैशलेस पहुंच में सुधार करने और पॉलिसीधारकों की सेवाओं को बढ़ाने पर केंद्रित था। इसका लक्ष्य अधिक पारदर्शिता, लागत नियंत्रण और स्वास्थ्य बीमा में बेहतर मूल्य के लिए घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना है।
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13 नवंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (DFS) सचिव एम. नागरजू ने की। इसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थकेयर और फोर्टिस हेल्थकेयर सहित प्रमुख अस्पतालों के प्रतिनिधियों, साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज Allianz जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे प्रमुख बीमाकर्ताओं, और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया (AHPI) जैसे उद्योग निकायों ने भाग लिया। मुख्य एजेंडा लगातार बढ़ती मेडिकल मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के मुद्दे से निपटना था। तेजी से अपनाने के लिए चर्चा की गई प्रमुख रणनीतियों में नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज, मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल, सामान्य पैनल (empanelement) मानदंड और एक सुव्यवस्थित कैशलेस दावा प्रक्रिया शामिल थी। सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि बीमाकर्ताओं में एक समान पैनल मानदंड पॉलिसीधारकों के लिए सुसंगत कैशलेस पहुंच सुनिश्चित करेगा, सेवा शर्तों को सरल बनाएगा और प्रशासनिक बोझ को कम करेगा। उन्होंने बीमाकर्ताओं द्वारा उच्च-स्तरीय सेवा और दावों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया समय प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। Impact 7/10
Difficult Terms: Medical Inflation (मेडिकल मुद्रास्फीति): वह दर जिस पर चिकित्सा देखभाल और सेवाओं की लागत समय के साथ बढ़ती है। Premium Costs (प्रीमियम लागत): वह राशि जो कोई व्यक्ति या व्यवसाय बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान करता है। National Health Claims Exchange (नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज): एक प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बीमाकर्ताओं के बीच स्वास्थ्य बीमा दावों की जानकारी के आदान-प्रदान को मानकीकृत और तेज करना है। Standardised Protocols (मानकीकृत प्रोटोकॉल): समान प्रक्रियाएं या दिशानिर्देश जिन पर सभी संबंधित पक्ष सहमत होते हैं। Cashless Access (कैशलेस पहुंच): एक ऐसी प्रणाली जहाँ पॉलिसीधारक बिना अग्रिम भुगतान किए पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं, और बीमाकर्ता सीधे बिल का भुगतान करता है। Policyholders (पॉलिसीधारक): ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जिनके पास बीमा पॉलिसी होती है। Empanelment Norms (पैनल मानदंड): वे मानदंड और प्रक्रियाएं जिनके द्वारा अस्पतालों को बीमा कंपनियों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकृत किया जाता है ताकि वे अपने पॉलिसीधारकों को सेवाएं प्रदान कर सकें।