Insurance
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Updated on 12 Nov 2025, 01:51 am
Reviewed By
Simar Singh | Whalesbook News Team

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भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पर अपना ध्यान और तेज कर रहा है, क्योंकि बीमा लोकपाल प्रणाली में दर्ज की जाने वाली शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से संबंधित है। IRDAI के चेयरमैन अजय सेठ ने बीमा लोकपाल दिवस के कार्यक्रम के दौरान बताया कि भले ही कई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का निपटारा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान की गई राशि कभी-कभी उम्मीद से कम होती है। यह कमी नियामक के गहन अवलोकन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। सेठ ने बीमा कंपनियों से आग्रह किया कि वे क्लेम प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें, यह कहते हुए कि इसके बिना उद्योग का विश्वास कम होता है। रिपोर्टों के अनुसार, बीमाकर्ता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इन कमियों के कारणों पर आपस में भिड़े हुए हैं। बीमाकर्ताओं का दावा है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सहमत दरों का पालन नहीं करते हैं, जबकि अस्पताल तर्क देते हैं कि बीमाकर्ता चिकित्सा निर्णयों पर पूर्वव्यापी रूप से सवाल उठाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में, सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने मिलकर 3.3 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का निपटारा किया, जिसमें 94,247 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इन बड़ी संख्याओं के बावजूद, शिकायतों की बढ़ती संख्या, जिसमें FY24 में बीमा लोकपाल को प्राप्त 53,230 शिकायतों में से 54% हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित थीं, पॉलिसीधारकों की असंतुष्टि को दर्शाती है। चेयरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि बीमाकर्ताओं को न केवल शिकायतों का समाधान करना चाहिए, बल्कि अपनी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करके उन्हें रोकना भी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये प्रणालियाँ मजबूत, उत्तरदायी और आश्वस्त करने वाली होनी चाहिए, और कंपनियों को समय-समय पर उनकी दक्षता की समीक्षा और सुधार करना चाहिए। इसके अलावा, IRDAI बीमा कंपनियों को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि जवाबदेही बढ़े और क्लेम के निपटारे में तेजी आए।
**Impact**: इस खबर का भारतीय शेयर बाजार पर सीधा असर बीमा कंपनियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा में भारी रूप से शामिल कंपनियों के प्रति निवेशक भावना को प्रभावित करके पड़ता है। इससे बीमा कंपनियों के संचालन और लाभप्रदता पर जांच बढ़ सकती है, जिससे स्टॉक मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। भारतीय व्यवसायों, विशेष रूप से बीमा प्रदाताओं के लिए, यह नियामक निरीक्षण के बढ़े हुए दौर और क्लेम हैंडलिंग में बेहतर परिचालन दक्षता की मांग का संकेत देता है।
Rating: 7/10
**Terms**: * **IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India)**: भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय। * **Claim Settlement**: वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बीमा कंपनी वैध क्लेम दर्ज होने और स्वीकृत होने के बाद पॉलिसीधारक को लाभ का भुगतान करती है। * **Shortfall in Settlement**: जब क्लेम के लिए भुगतान की गई राशि पॉलिसीधारक की अपेक्षित या हकदार राशि से कम हो। * **Insurance Ombudsman**: पॉलिसीधारकों और बीमा कंपनियों के बीच विवादों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से हल करने के लिए स्थापित एक स्वतंत्र निकाय। * **Grievance Redressal System**: एक बीमा कंपनी के भीतर आंतरिक तंत्र जिसे पॉलिसीधारकों से शिकायतों या असंतोष को संभालने और हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। * **Internal Ombudsman**: एक बीमा कंपनी के भीतर नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन करता है, जिसका उद्देश्य मुद्दों को बढ़ने से पहले आंतरिक रूप से हल करना है।