दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया को 'टेस्ला' ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादों का विज्ञापन करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि एलोन मस्क की टेस्ला इंक. द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। इसका उद्देश्य उपभोक्ता भ्रम को रोकना है। टेस्ला इंक. का दावा है कि भारतीय कंपनी द्वारा 'टेस्ला' नाम का उपयोग उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है और उसके व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाता है।