DRDO की नई पॉलिसी: अब भारतीय कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें, जानिए क्या है मतलब

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AuthorKaran Malhotra|Published at:
DRDO की नई पॉलिसी: अब भारतीय कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें, जानिए क्या है मतलब

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी का मकसद रणनीतिक हथियारों के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाना है, जबकि भारतीय रक्षा उत्पादन FY 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। निवेशकों को कंपनियों के लिए तय किए गए कड़े योग्यता मानदंडों पर नज़र रखनी चाहिए।

डिफेंस सेक्टर में बड़ा कदम

25 अगस्त 2026 को रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम्स अब भारतीय उद्योगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) के लिए उपलब्ध होंगे। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है जिसका उद्देश्य सरकारी रिसर्च से आगे बढ़कर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री-लेड मास प्रोडक्शन की ओर ले जाकर घरेलू रक्षा विनिर्माण आधार का विस्तार करना है।

'आत्मनिर्भरता' की ओर एक और कदम

यह फैसला सरकार की 'आत्मनिर्भरता' रणनीति का एक अहम हिस्सा है। यह ऐसे समय में आया है जब रक्षा क्षेत्र में तेजी देखी गई है, और 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया। जहां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) ऐतिहासिक रूप से इन रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में आगे रही हैं, वहीं सरकार अब प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल रक्षा उत्पादन मूल्य में 24% का योगदान रहा।

डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर (DcPP) मॉडल

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से योग्य कंपनियां इन मिसाइल सिस्टम्स का स्वदेशी रूप से निर्माण कर सकेंगी। सरकार डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर (DcPP) फ्रेमवर्क का उपयोग कर रही है, जो डिजाइन फाइनल होने का इंतजार करने के बजाय, डेवलपमेंट फेज के दौरान ही इंडस्ट्री प्लेयर्स को प्रोजेक्ट लाइफसाइकिल में शामिल करता है। इस मॉडल का लक्ष्य लैब प्रोटोटाइप से लेकर तैयार सैन्य उत्पाद तक के समय को कम करना है।

निवेशकों के लिए क्या हैं अवसर और जोखिम?

हालांकि, निवेशकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस अवसर के साथ प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं भी हैं। मिसाइल सिस्टम का निर्माण कोई सामान्य औद्योगिक प्रक्रिया नहीं है; इसमें अत्यधिक सटीकता, जटिल इंजीनियरिंग और कड़े सुरक्षा मानक शामिल हैं। भाग लेने की इच्छुक कंपनियों के पास वैध रक्षा विनिर्माण लाइसेंस होने चाहिए और उन्हें पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से मंजूरी लेनी होगी।

इसके अलावा, प्रतिभागियों को पर्याप्त वित्तीय और परिचालन स्थिरता का प्रदर्शन करना होगा, जिसमें विशिष्ट नेट वर्थ, टर्नओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं पूरी करना शामिल है। R&D प्रोटोटाइप से 50 से 100+ यूनिट्स के बल्क प्रोडक्शन तक की छलांग के लिए उन्नत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और निरंतर गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता होती है। कंपनियों के लिए, जोखिमों में संभावित लागत में वृद्धि, जटिल तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने में चुनौतियां और कड़े नियामक व सुरक्षा ऑडिट का बोझ शामिल हो सकता है। इन तकनीकी प्रक्रियाओं में महारत हासिल करने में देरी या गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफलता से प्रोजेक्ट की समय-सीमा और लाभ मार्जिन पर असर पड़ सकता है।

इस पॉलिसी का व्यक्तिगत कंपनियों पर वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौतों को कितनी अच्छी तरह हासिल कर पाती हैं और उनके पास हाई-प्रिसिजन एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को संभालने की मौजूदा क्षमता कितनी है। निवेशकों को विशिष्ट टेंडर की घोषणाओं और इन मिसाइल-निर्माण तकनीकों के अधिग्रहण तथा इन विशेष उत्पादन लाइनों को स्थापित करने के लिए आवश्यक कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित कंपनी-स्तरीय खुलासों पर नजर रखनी चाहिए।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.