Healthcare/Biotech
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Updated on 08 Nov 2025, 04:37 am
Reviewed By
Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team
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भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें सभी दवा विनिर्माण सुविधाओं को 1 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुशंसित मानदंड भी शामिल हैं। उद्योग समूहों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) द्वारा अपने संयंत्रों को उन्नत करने की लागतों को लेकर अधिक समय की मांग की याचिकाओं के बावजूद यह सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। नियामक का यह कड़ा रुख वैश्विक आक्रोश और घरेलू त्रासदियों की प्रतिक्रिया है, विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य एशिया में 140 से अधिक बच्चों और मध्य भारत में 24 बच्चों की मौत, जो देश में निर्मित दूषित कफ सिरप से जुड़ी थी। इन घटनाओं ने 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में भारत की छवि को धूमिल किया है। संशोधित मानक, जिन्हें 'शेड्यूल एम' (Schedule M) के नाम से जाना जाता है, क्रॉस-कंटैमिनेशन (cross-contamination) को रोकने और संपूर्ण बैच परीक्षण (batch testing) को सक्षम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं। CDSCO ने राज्य अधिकारियों को तत्काल निरीक्षण करने और किसी भी गैर-अनुपालन इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है, इस पर जोर देते हुए कि यह एक शीर्ष प्राथमिकता है।
प्रभाव: कड़े विनिर्माण मानकों को लागू करने से दवा कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ने की उम्मीद है, जिसका छोटे निर्माताओं पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जो आवश्यक उन्नयन का खर्च उठाने में संघर्ष कर सकते हैं। इससे उद्योग समेकन, संभावित नौकरी के नुकसान और संभवतः दवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा करना विश्वास बहाल करने और फार्मास्युटिकल निर्यात में भारत की वैश्विक स्थिति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि गुणवत्ता में वृद्धि होती है, तो दीर्घकालिक प्रभाव क्षेत्र के लिए सकारात्मक हो सकता है, जिससे निरंतर विकास और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। रेटिंग: 7/10।
कठिन शब्द: शेड्यूल एम (Schedule M): भारत के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियमों और दिशानिर्देशों का एक समूह जो फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) को निर्दिष्ट करता है। यह दवा सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण सुविधाओं, उपकरणों, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रलेखन के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। यह वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसमें फार्मास्युटिकल विनिर्माण प्रथाएं भी शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO): भारत में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय, जो दवाओं को मंजूरी देने, नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) और गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। एसएमई फार्मा इंडस्ट्रीज कन्फेडरेशन (SME Pharma Industries Confederation): भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ, जो उनके हितों की वकालत करता है।