एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) रक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद 15 दिसंबर से संशोधित सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) पैकेज दरों को लागू करने जा रही है। इस परिवर्तन के लिए मूल्य निर्धारण, दस्तावेज़ीकरण और सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं व ECHS लाभार्थियों दोनों के लिए समझौतों में अपडेट की आवश्यकता होगी।
मुख्य परिवर्तन और कार्यान्वयन
- रक्षा मंत्रालय का 5 दिसंबर का आदेश, ECHS को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर में अधिसूचित (notified) CGHS दरों को अपनाने का निर्देश देता है।
- ये संशोधित दरें सभी ECHS सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों (Healthcare Organisations) में उपचार के लिए लागू होंगी और योग्य सेवा पेंशनभोगियों (service pensioners) व अन्य हकदार व्यक्तियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों (medical reimbursement claims) पर लागू होंगी।
- लाभार्थियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधाएं मौजूदा नियमों के तहत बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी।
नई दर संरचना को समझना
- मूल्य निर्धारण ढांचे में अब अस्पताल की मान्यता स्थिति (NABH/NABL), अस्पताल का प्रकार, शहर की श्रेणी (Tier I, II, III), और वार्ड की पात्रता (ward entitlement) जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा।
- गैर-मान्यता प्राप्त (Non-accredited) सुविधाओं को NABH/NABL मान्यता प्राप्त सुविधाओं की तुलना में कम स्वीकार्य दरें (admissible rates) मिलेंगी।
- सुपर स्पेशियालिटी अस्पतालों के लिए समान शहर वर्ग में उच्च दर की सीमाएं (rate ceilings) हो सकती हैं।
- Tier II और Tier III स्थानों के लिए दरें Tier I शहरों से कम होंगी। Tier II के लिए मानदंड (norms) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे।
- सेमी-प्राइवेट वार्ड की पात्रता, वार्ड-आधारित समायोजन (adjustments) के लिए आधार के रूप में काम करेगी। परामर्श (consultation), जांच (investigations), रेडियोथेरेपी (radiotherapy) और डे-केयर प्रक्रियाओं की दरें सभी वार्ड पात्रता के लिए समान रहेंगी।
कैंसर उपचार और प्रतिपूर्ति
- कैंसर सर्जरी के लिए, मौजूदा CGHS नियम लागू रहेंगे।
- हालांकि, संशोधित दरें कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी, जांच और रेडियोथेरेपी को कवर करेंगी।
- गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में असाधारण मामलों में किए गए उपचारों के लिए प्रतिपूर्ति, संबंधित शहर के लिए लागू गैर-NABH सीमाओं तक (non-NABH limits) सीमित रहेगी।
अनिवार्य समझौता नवीनीकरण
- सभी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 15 दिसंबर तक अपने समझौता ज्ञापन (MoA) का नवीनीकरण करना होगा।
- मौजूदा MoA 15 दिसंबर की मध्यरात्रि को अमान्य हो जाएंगे।
- अस्पतालों को ऑनलाइन हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल (Hospital Empanelment Module) के माध्यम से नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी और कार्यान्वयन तिथि के 90 दिनों के भीतर संशोधित MoA निष्पादित (execute) करना होगा।
- अस्पतालों को प्रभावी तिथि से पहले संशोधित नियमों की स्वीकृति की पुष्टि करने वाला एक उपक्रम (undertaking) जमा करना होगा ताकि निर्बाध सेवा सुनिश्चित हो सके।
- यह उपक्रम जमा न करने पर अस्पताल को डी-पैनल (de-panel) कर दिया जाएगा।
लाभार्थी अनुभव
- ECHS लाभार्थी 15 दिसंबर से नई संरचना को दर्शाने वाली अद्यतन प्रतिपूर्ति गणनाओं की उम्मीद कर सकते हैं।
- कैशलेस उपचार की पहुंच मौजूदा नियमों के अनुरूप बनी रहेगी।
- गैर-सूचीबद्ध सुविधाओं में उपचार के लिए दावे, उपचार प्राप्त शहर के गैर-NABH अस्पतालों के लिए स्वीकार्य सीमाओं तक सख्ती से निपटाए जाएंगे।
प्रभाव
- यह नीतिगत परिवर्तन सीधे ECHS के साथ सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करता है, जो संभावित रूप से उनके राजस्व और परिचालन समायोजनों को प्रभावित कर सकता है।
- इसका उद्देश्य पूर्व-सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा लागतों को मानकीकृत (standardize) करना और प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
- गैर-सूचीबद्ध देखभाल के लिए प्रतिपूर्ति (reimbursement) पर स्पष्टता, लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- प्रभाव रेटिंग: 4/10
कठिन शब्दों की व्याख्या
- ECHS: एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए एक चिकित्सा सहायता प्रणाली।
- CGHS: सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान योजना।
- Empanelled Hospitals: वे अस्पताल जिनका किसी स्वास्थ्य योजना के साथ औपचारिक समझौता होता है ताकि वह अपने लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर सकें।
- NABH: नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स, अस्पतालों के लिए एक गुणवत्ता मानक।
- NABL: नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं (labs) के लिए एक गुणवत्ता मानक।
- MoA: मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, पार्टियों के बीच एक औपचारिक अनुबंध।
- De-panelled: अनुमोदित या सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं की सूची से हटा दिया गया।
