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SC का माइनिंग पर बड़ा झटका? सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, विकास रुका!

Environment

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Updated on 14th November 2025, 3:25 PM

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Author

Simar Singh | Whalesbook News Team

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Crux:

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 90 दिनों के भीतर सारंडा गेम सेंचुरी के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित करने का आदेश दिया है। इस निर्देश में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन पर जोर दिया गया है, और अभयारण्य के भीतर और आसपास खनन गतिविधियों को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला तब आया जब अदालत ने राज्य की पिछली देरी और इस मामले पर बदलते रुख के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य प्राचीन जंगल और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है।

SC का माइनिंग पर बड़ा झटका? सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, विकास रुका!

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Detailed Coverage:

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 90 दिनों की सख्त समय-सीमा के भीतर सारंडा गेम सेंचुरी के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने विकास की जरूरतों के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, और सारंडा जंगल को दुनिया के सबसे प्राचीन वन क्षेत्रों में से एक बताया, जो विभिन्न स्तनपायी और पक्षी प्रजातियों का घर है।

अदालत ने हो, मुंडा और उरांव जैसे स्वदेशी समुदायों की सदियों पुरानी उपस्थिति को भी स्वीकार किया, जिनके जीवन और सांस्कृतिक परंपराएं जंगल से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसने चिंता व्यक्त की कि निवास स्थान का क्षरण उनकी आजीविका को खतरे में डालता है। पीठ ने काफी नाराजगी व्यक्त की, यह कहते हुए कि उन्हें लगा कि राज्य सरकार बार-बार हो रही देरी और अपनी पहले की प्रस्तावित अधिसूचना योजनाओं से हटने के कारण "अदालत को हल्के में ले रही है" (taking the court for a ride)।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एकीकृत बिहार राज्य द्वारा 1968 की मूल अधिसूचना का पालन करने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने यह आदेश दिया कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर, साथ ही उसकी सीमाओं से एक किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं होगी। इस निषेध का उद्देश्य नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

वकीलों और विशेषज्ञों ने फैसले का स्वागत किया, यह बताते हुए कि घोषणा के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन्यजीव और आवास संरक्षण को बढ़ाती है। उन्होंने संसाधनों पर स्थानीय जनजातीय शासन को सशक्त बनाने वाले PESA अधिनियम और ग्राम सभाओं का अदालत द्वारा उल्लेख किए जाने के महत्व को भी उजागर किया।

प्रभाव: इस फैसले का सारंडा क्षेत्र में संभावित खनन और औद्योगिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह सख्त पर्यावरण नियमों को लागू करता है, जिससे बड़े पैमाने की परियोजनाओं को रोका जा सकता है और संसाधन-आधारित उद्योगों को प्रभावित किया जा सकता है। यह निर्णय आर्थिक विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। रेटिंग: 7/10

कठिन शब्दों की व्याख्या: * **सारंडा गेम सेंचुरी**: पहले जंगली जानवरों, विशेषकर खेल जानवरों की सुरक्षा के लिए नामित क्षेत्र। * **सारंडा वन्यजीव अभयारण्य**: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत नामित संरक्षित क्षेत्र, जो वन्यजीवों और उनके आवासों का व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। * **प्राचीन वन**: प्राकृतिक, अछूते अवस्था वाले वन, जहाँ न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो। * **एशियाई हाथी, चौसिंगा बारहसिंगा, स्लॉथ भालू**: सारंडा क्षेत्र में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्तनपायी प्रजातियों के उदाहरण, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता को दर्शाते हैं। * **आदिवासी समुदाय**: स्वदेशी जनजातीय समूह जो पीढ़ियों से जंगल क्षेत्रों में रह रहे हैं। * **संविधान की 5वीं अनुसूची**: भारतीय संविधान का एक भाग जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। * **PESA अधिनियम (The Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996)**: अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्व-शासन को सशक्त बनाने वाला एक कानून, जो ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय निर्णय लेने पर अधिकार प्रदान करता है। * **ग्राम सभाएं**: एक गाँव के सभी वयस्क सदस्यों से बनी ग्राम सभाएँ, जिन्हें PESA द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए सशक्त किया गया है। * **इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zone)**: राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास का क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। * **पूर्व एकीकृत बिहार राज्य**: झारखंड राज्य बनने से पहले का बिहार राज्य।


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