वन भूमि नियमों में बड़ा फेरबदल: अब 'फॉरेस्ट्री एक्टिविटी' कहलाएगी कमर्शियल प्लांटेशन, 'ग्रीनवॉशिंग' के उठ रहे सवाल!

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Author Aditi Chauhan | Published at:
वन भूमि नियमों में बड़ा फेरबदल: अब 'फॉरेस्ट्री एक्टिविटी' कहलाएगी कमर्शियल प्लांटेशन, 'ग्रीनवॉशिंग' के उठ रहे सवाल!
Overview

भारत सरकार ने वन संरक्षण से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत, **2 जनवरी, 2026** से जंगल की जमीन पर **कमर्शियल प्लांटेशन** को 'फॉरेस्ट्री एक्टिविटी' (Forestry Activity) माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज के लिए अब **Net Present Value (NPV)** और **Compensatory Afforestation (CA)** फीस नहीं देनी पड़ेगी।

सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में अहम संशोधन किया है, जो 2 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इस बदलाव के तहत, वन भूमि पर किए जाने वाले प्लांटेशन और वनीकरण (Afforestation) के कामों को अब 'फॉरेस्ट्री एक्टिविटी' की श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे प्राइवेट कंपनियों सहित अन्य संस्थाओं को पहले जहां वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए Net Present Value (NPV) और Compensatory Afforestation (CA) जैसी अनिवार्य फीस चुकानी पड़ती थी, उससे छूट मिल जाएगी।

लकड़ी की कमी और आयात पर निर्भरता का हल?

इस कदम के पीछे सरकार का मकसद देश में लकड़ी की भारी कमी को दूर करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। खासकर पल्प और पेपर इंडस्ट्री के लिए लकड़ी का आयात हाल के सालों में लगभग दोगुना हो गया है। सरकार का कहना है कि यह नीति खराब हो चुकी वन भूमि को फिर से हरा-भरा करने में मदद करेगी और भारत के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के लक्ष्य को पाने में सहायक होगी। इस संबंध में राज्यों को प्लांटेशन से होने वाले राजस्व को साझा करने के लिए अपने फ्रेमवर्क विकसित करने के अधिकार दिए गए हैं।

'ग्रीनवॉशिंग' और इकोलॉजिकल चिंताएं

हालांकि, आलोचक इस नीति को 'ग्रीनवॉशिंग' करार दे रहे हैं और इसे वन भूमि के व्यावसायिक दोहन का एक छिपा हुआ रास्ता बता रहे हैं। NPV और CA फीस से छूट मिलने से इकोसिस्टम सर्विसेज के नुकसान की भरपाई करने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय हट जाएंगे। मुख्य चिंता यह है कि इससे नीलगिरी (eucalyptus) और बबूल (acacia) जैसी एकल प्रजाति के पौधों (monocultures) को बढ़ावा मिलेगा, जो कि प्राकृतिक, विविध और देशी पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में काफी अलग होते हैं। ऐसे प्लांटेशन भूजल को खत्म कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं और जैव विविधता (biodiversity) का समर्थन करने में विफल रहते हैं। जानकारों का मानना है कि खराब हो चुके प्राकृतिक जंगलों की जगह व्यावसायिक प्लांटेशन लगाने से महत्वपूर्ण आवास नष्ट हो जाएंगे और वन्यजीवों को भारी नुकसान होगा। इसके अलावा, इस नीति से आदिवासियों और वन-आश्रित समुदायों की पहुँच बाधित होने का खतरा है, जिनकी आजीविका वन उत्पादों पर निर्भर करती है, जो वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके स्थापित अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय नियम और बाजार का दबाव

यह नीति भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है, जो वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण-अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करता है और संस्थाओं को tradable क्रेडिट उत्पन्न करने की अनुमति देता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अंतरराष्ट्रीय नियम कड़े हो रहे हैं; यूरोपीय संघ का डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (EUDR), जो 30 दिसंबर, 2026 से पूरी तरह लागू होगा, यह अनिवार्य करता है कि यूरोपीय संघ में आयात किए जाने वाले उत्पादों को वनों की कटाई से मुक्त साबित करना होगा। भारत की उच्च वनों की कटाई दर यूरोपीय संघ को होने वाले कृषि और लकड़ी के निर्यात के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है, जिनका मूल्य अरबों डॉलर है। इसके जवाब में, उच्च-जोखिम वाले वन स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए कृषि अवशेषों और रीसाइकल्ड टेक्सटाइल से प्राप्त सर्कुलर फाइबर जैसे वैकल्पिक समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व अधिकारियों द्वारा यह भी चिंता जताई गई है कि सरकारी विभागों के भीतर पहले से ही मौजूदा वनीकरण और बहाली कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त धनराशि पड़ी है, जिससे निजी कंपनियों को जमीन पट्टे पर देने की आवश्यकता पर सवाल खड़े होते हैं। भारत का कुल वन आवरण, हालांकि कुछ अवधियों में शुद्ध वृद्धि दिखाता है, इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.7% है, जो पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक 33% के बेंचमार्क से काफी कम है, ऐसे में विभिन्न माध्यमों से हरित आवरण बढ़ाने का दबाव बना हुआ है।

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