Himachal Pradesh Grazing Policy: 56 साल पुराना बैन खत्म, अब साइंटिफिक तरीके से होगी चराई

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
Himachal Pradesh Grazing Policy: 56 साल पुराना बैन खत्म, अब साइंटिफिक तरीके से होगी चराई

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 56 साल पुरानी पाबंदियों को खत्म करते हुए 'ग्रेजिंग पॉलिसी, 2026' को लागू कर दिया है। यह नई नीति 1968 के कड़े परमिट सिस्टम को बदलकर, अब घास के मैदानों की क्षमता के आधार पर चराई की अनुमति देगी।

56 साल बाद आया बड़ा बदलाव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुओं की चराई पर लगी 56 साल पुरानी रोक को आखिरकार हटा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 'ग्रेजिंग पॉलिसी, 2026' को मंजूरी दे दी है। यह बड़ा कदम 1968 के उस सख्त नियम की जगह लेगा, जिसने चराई की अनुमति को सीमित कर रखा था। उस समय, भुभरा जलाशय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए चराई की संख्या तय की गई थी।

लेकिन पिछले 50 सालों में राज्य में भेड़-बकरियों की आबादी काफी बढ़ गई, जबकि सरकारी परमिट की संख्या वहीं की वहीं रही। इस वजह से ज्यादातर पशुपालक अनौपचारिक तरीके से मवेशियों को चरा रहे थे।

साइंटिफिक मैनेजमेंट की ओर कदम

नई पॉलिसी के तहत, सरकार अब पुरानी तय संख्या के बजाय जमीन की वैज्ञानिक जांच के आधार पर परमिट जारी करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि वहां कितनी जमीन है, जंगल कितने मवेशियों को संभाल सकता है और भैंस, खच्चर, भेड़-बकरी जैसे कुल कितने जानवर वहां चर रहे हैं। इस पॉलिसी का मकसद करीब 26,000 पशुपालक परिवारों की आर्थिक जरूरत और जंगल को फिर से हरा-भरा करने की पारिस्थितिक जरूरत के बीच संतुलन बनाना है।

5 साल में होंगे रिव्यू, टेक्नोलॉजी का होगा इस्तेमाल

इस पॉलिसी की खास बात है 'एडॉप्टिव मैनेजमेंट'। यानी, परमिट की संख्या को हमेशा के लिए फिक्स करने के बजाय, हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया में रिमोट सेंसिंग, मिट्टी के कार्बन का डेटा और जीओ-टैगिंग से मवेशियों के झुंडों की लोकेशन ट्रैक करने जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इससे सरकार बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से चराई की अनुमति को एडजस्ट कर पाएगी।

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर नजर

इस पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्तिहान यह होगा कि राज्य अनौपचारिक चराई से औपचारिक व्यवस्था में कैसे बदलाव लाता है। हालांकि, इसका मकसद घास के मैदानों की उत्पादकता और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखना है, लेकिन मवेशियों के झुंडों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए काफी तालमेल की जरूरत होगी। इस बदलाव की निगरानी राज्य के वन और कृषि विभाग करेंगे, जो जमीन के उपयोग का आकलन करेंगे और हर 5 साल में परमिट रिन्यू करेंगे। इस पॉलिसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य प्रवासी पशुपालक समुदाय की आजीविका और मिट्टी के कार्बन स्टॉक व चारागाहों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के दीर्घकालिक लक्ष्य के बीच कैसे संतुलन बनाता है।

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