2020 दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र मामले में छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने बुधवार को विस्तृत सुनवाई समाप्त की और संकेत दिया कि फैसला अदालत के शीतकालीन अवकाश से पहले, 19 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
- उमर खलिद और शर्जील इमाम जैसे छह आरोपी जमानत मांग रहे हैं, जिनकी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को खारिज कर दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस को इन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।
- सुनवाई में अभियोजन पक्ष, जिसका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू कर रहे थे, और आरोपियों के कानूनी प्रतिनिधियों ने विस्तृत दलीलें पेश कीं।
अभियोजन पक्ष की दलीलें
- ASG एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि एक साजिशकर्ता के कार्यों को अन्य आरोपियों पर भी मढ़ा जा सकता है, और शर्जील इमाम के भाषणों को उमर खलिद और सह-आरोपियों के खिलाफ संभावित सबूत बताया।
- दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि निर्विवाद दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य एक "regime-change operation" और देश भर में दंगे भड़काने की साजिश की ओर इशारा करते हैं।
- अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दंगे पूर्व-नियोजित थे और आरोपियों के भाषणों का उद्देश्य समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटना था।
- ASG राजू ने यह भी सुझाव दिया कि उमर खलिद ने जिम्मेदारी से बचने के लिए दंगे से पहले जानबूझकर दिल्ली छोड़ दी थी और योजनाओं को छिपाने के लिए सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर संचार स्थानांतरित कर दिया था।
अदालत के प्रश्न और टिप्पणियां
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कथित तौर पर लगाए गए नारों से संबंधित 2016 की एक असंबंधित प्राथमिकी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया, और पूछा कि यह 2020 के दंगों से कैसे संबंधित है।
- अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की बड़ी मात्रा पर भी ध्यान दिया, और जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की कि उन्हें खोजना मुश्किल है और न्यायाधीश को भ्रमित करने की रणनीति हो सकती है।
- पीठ ने अभियोजन पक्ष से यह भी पूछा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15 के तहत साजिश के आरोप कथित भाषणों से कैसे जुड़े हैं, और उनसे होने वाले प्रत्यक्ष परिणाम क्या हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
- दिल्ली दंगे, जिनमें 53 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे, फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शनों के बीच भड़के थे।
- इस मामले में प्राथमिकी दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की थी।
- उमर खलिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह आपराधिक साजिश और यूएपीए के तहत अपराधों के आरोपों का सामना करते हुए हिरासत में हैं।
- शर्जील इमाम को अन्य मामलों में जमानत मिलने के बावजूद, वह इस बड़े षड्यंत्र मामले के संबंध में अभी भी कारावास में हैं।
भविष्य के कदम
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को प्रासंगिक दस्तावेजों को समेकित प्रारूप में जमा करने की समय सीमा 18 दिसंबर तक दी है।
- शीर्ष अदालत से शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाए जाने की उम्मीद है।
प्रभाव
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरोपियों और उनके कानूनी मामलों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। यह साजिश के आरोपों और यूएपीए जैसे कड़े कानूनों की न्यायिक व्याख्या पर भी प्रकाश डालेगा। जबकि यह मुख्य रूप से एक कानूनी विकास है, यह व्यापक सामाजिक मुद्दों को छूता है और देश में कानून और व्यवस्था की स्थिरता के संबंध में निवेशक भावना को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।
- प्रभाव रेटिंग: 4/10।
कठिन शब्दों की व्याख्या
- Bail (जमानत): विचाराधीन मुकदमे के दौरान आरोपी व्यक्ति को दी जाने वाली अस्थायी रिहाई, अक्सर सुरक्षा या अदालत में पेश होने के वादे पर सशर्त।
- Conspiracy (षड्यंत्र): एक अवैध कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता।
- UAPA (Unlawful Activities Prevention Act - गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम): गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को रोकने के लिए एक सख्त भारतीय कानून, जो व्यक्तियों की जांच और हिरासत में लेने की विशेष शक्तियां देता है।
- ASG (Additional Solicitor General - अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल): एक वरिष्ठ सरकारी वकील जो कानूनी कार्यवाही में सरकार का प्रतिनिधित्व करने में सॉलिसिटर जनरल की सहायता करता है।
- Chargesheet (आरोप पत्र): जांच पूरी होने पर पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा दायर एक औपचारिक दस्तावेज, जिसमें कथित अपराधों और आरोपी के खिलाफ सबूतों का विवरण होता है।
- FIR (First Information Report - प्रथम सूचना रिपोर्ट): पुलिस में दर्ज की गई प्रारंभिक रिपोर्ट जो किसी संज्ञेय अपराध की आपराधिक जांच शुरू करती है।
