बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अडानी ग्रुप को सिंगापुर में अपनी नियोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को रोकने का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह मध्यस्थता अडानी ग्रुप द्वारा बिजली आपूर्ति पर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के साथ भुगतान विवादों को हल करने के लिए शुरू की गई थी। अदालत के फैसले के अनुसार, मध्यस्थता तब तक निलंबित रहनी चाहिए जब तक कि हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति बिजली खरीद समझौते की जांच और कथित अनियमितताओं की जांच पूरी नहीं कर लेती।
अदालत का हस्तक्षेप एक वकील द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया, जिसमें समझौते की समीक्षा करने और उसे पिछली सरकार के दौरान हस्ताक्षरित एक "एकतरफा" सौदा बताया गया था। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अडानी की 14 रुपये प्रति यूनिट से अधिक की बिजली की कीमत अन्य भारतीय सरकारी कंपनियों (5.5 रुपये), अन्य भारतीय निजी कंपनियों (8.5 रुपये), और नेपाल (8 रुपये) की तुलना में काफी अधिक है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब BPDB और अडानी ग्रुप भुगतान संबंधी असहमतियों पर बातचीत कर रहे हैं। पहले, बांग्लादेश ने अडानी पर बिजली खरीद समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, भारत द्वारा अपने गोड्डा संयंत्र को प्रदान किए गए कर लाभों (tax benefits) को रोके जाने के कारण। डेटा से पता चलता है कि बांग्लादेश ने 30 जून, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अडानी को 14.87 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ भुगतान किया, जो अन्य भारतीय कंपनियों को भुगतान किए गए औसत 9.57 रुपये से अधिक है।
Adani Power ने इस महीने की शुरुआत में कुछ लागत तत्वों की गणना और बिलिंग पर असहमति के कारण अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने का निर्णय लिया था। हालांकि, वकील की याचिका का उद्देश्य जांच रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी को मध्यस्थता में जाने से रोकना था, यह तर्क देते हुए कि यह जांच प्रक्रिया को कमजोर करेगा।
प्रभाव:
यह अदालती आदेश अडानी ग्रुप की BPDB के खिलाफ भुगतान दावों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी उपाय मांगने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। यह बिजली आपूर्ति समझौते की शर्तों पर भी जांच का दायरा बढ़ाता है, जिससे बांग्लादेश के भीतर पुन: बातचीत या कानूनी चुनौतियां हो सकती हैं। लंबे विवाद और जांच से अडानी पावर के राजस्व और नकदी प्रवाह पर बांग्लादेश से असर पड़ सकता है।
अडानी ग्रुप: बांग्लादेश हाई कोर्ट ने बिजली भुगतान विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता रोकी
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Overview
बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अडानी ग्रुप को सिंगापुर में राज्य-संचालित पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के साथ भुगतान विवादों को लेकर चल रही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने मध्यस्थता को तब तक निलंबित कर दिया है जब तक कि नियुक्त समिति बिजली आपूर्ति सौदे और संभावित अनियमितताओं की जांच पूरी नहीं कर लेती, यह एक ऐसी याचिका के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि समझौता एकतरफा था और क्षेत्रीय विकल्पों की तुलना में अधिक बिजली की कीमतें प्रदान करता था।
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