Economy
|
Updated on 07 Nov 2025, 03:00 pm
Reviewed By
Satyam Jha | Whalesbook News Team
▶
कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) भारत में डिजिटल प्रतियोगिता विधेयक (DCB) का पुनर्मूल्यांकन करने और संभावित रूप से इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक बाजार अध्ययन शुरू कर रहा है। इस अध्ययन में "सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज" (SSDEs) की पहचान के लिए प्रस्तावित गुणात्मक और मात्रात्मक थ्रेशोल्ड (thresholds) का विश्लेषण करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी। इन SSDEs पर सक्रिय, पूर्व-लिखित (ex-ante) नियमों का पालन किया जाएगा। वर्तमान मसौदे में 4,000 करोड़ रुपये का वार्षिक भारतीय टर्नओवर, 30 अरब डॉलर का वैश्विक टर्नओवर, या 75 अरब डॉलर से अधिक का बाजार पूंजीकरण (market capitalization) जैसे थ्रेशोल्ड निर्धारित किए गए हैं। कई घरेलू स्टार्टअप्स ने विधेयक को अनजाने में उनके विकास और नवाचार को बाधित करने से रोकने के लिए उच्च थ्रेशोल्ड की विनती की है।
अध्ययन में डेटा एकत्रीकरण (aggregation) और नेटवर्क प्रभाव (network effects) जैसे गुणात्मक मानदंडों की भी जांच की जाएगी, और "कोर डिजिटल सर्विसेज" (CDS) की प्रस्तावित सूची का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें सर्च इंजन, सोशल मीडिया और क्लाउड सेवाएँ शामिल हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित विकसित परिदृश्य को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नियमों के लिए एक साक्ष्य-आधारित नींव का निर्माण करना है, जिसमें उद्योग संघों और डिजिटल उद्यमों सहित 100 से अधिक हितधारकों की प्रतिक्रिया को संबोधित किया जाएगा।
प्रभाव यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संशोधित नियम बन सकते हैं जो बड़े डिजिटल कंपनियों के भारत में संचालन के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकते हैं, और संभावित रूप से घरेलू नवाचार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। नियामक दायरे पर स्पष्टता तकनीकी क्षेत्र में निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।
प्रभाव रेटिंग: 7/10
कठिन शब्दावली: डिजिटल प्रतियोगिता विधेयक (DCB): भारत में एक प्रस्तावित कानून जिसे डिजिटल बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA): भारत में कंपनियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी मंत्रालय। बाजार अध्ययन: बाजार की गतिशीलता या विशिष्ट मुद्दों को समझने के लिए डेटा एकत्र करने के लिए एक गहन जांच। थ्रेशोल्ड: नियामक उद्देश्यों के लिए कंपनियों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट सीमाएँ या मानदंड (जैसे, राजस्व, उपयोगकर्ता संख्या)। बिग टेक फर्म: महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव और बाजार हिस्सेदारी वाली बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ। सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज (SSDEs): डिजिटल कंपनियाँ जिन्हें बाज़ार के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि उनके कार्यों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए सख्त नियामक निरीक्षण की आवश्यकता होती है। एक्स-एंटे रेगुलेशन्स (Ex-ante regulations): संभावित नुकसान या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार होने से पहले, उसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से लागू किए जाने वाले नियम। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV): एक विशिष्ट अवधि में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे गए माल का कुल मूल्य। मार्केट कैप (मार्केट कैपिटलाइजेशन): कंपनी के बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल्य। कोर डिजिटल सर्विसेज (CDS): "कोर डिजिटल सर्विसेज" (CDS) की एक पूर्वनिर्धारित सूची (जैसे सर्च इंजन, सोशल मीडिया) जिन्हें बाजार एकाग्रता और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के लिए प्रवण माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): वह तकनीक जो मशीनों को ऐसे कार्य करने में सक्षम बनाती है जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे सीखना, समस्या-समाधान और निर्णय लेना।