Economy
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Updated on 06 Nov 2025, 08:18 am
Reviewed By
Akshat Lakshkar | Whalesbook News Team
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रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूसरी बार समन भेजा है, और उन्हें 14 नवंबर को पेश होना है। यह समन रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और इससे संबंधित संस्थाओं से जुड़े कथित बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के संबंध में है। ईडी की जांच 2010 और 2012 के बीच उठाए गए हजारों करोड़ रुपये के ऋणों पर केंद्रित है, जिसमें लगभग 40,185 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। अधिकारियों का दावा है कि इन फंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डायवर्ट किया गया, जिससे ऋण देने की शर्तों का उल्लंघन हुआ, और पांच बैंकों ने आरकॉम के ऋणों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि 13,600 करोड़ रुपये की राशि जटिल लेनदेन के माध्यम से, संभवतः विदेश में, डायवर्ट की गई और ऋण 'एवरग्रीनिंग' के लिए इस्तेमाल की गई। रिलायंस समूह कई एजेंसियों, जिनमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) शामिल हैं, की कड़ी निगरानी में है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी फंड प्रवाह की जांच करने और जवाबदेही तय करने के लिए मामला संभाला है। हाल ही में, ईडी ने इस जांच के हिस्से के रूप में रिलायंस समूह की कंपनियों की लगभग 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। समूह कई वर्षों से महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाइयों और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रभाव: यह विकास रिलायंस समूह में निवेशकों के विश्वास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और इसके स्टॉक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। कई नियामक निकायों द्वारा चल रही जांच उच्च स्तर की जांच और संभावित वित्तीय परिणामों का संकेत देती है, जिससे हितधारकों के लिए अनिश्चितता बढ़ जाती है। रेटिंग: 8/10। कठिन शब्द: * प्रवर्तन निदेशालय (ईडी): भारत की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी जो आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। * मनी लॉन्ड्रिंग: अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की अवैध प्रक्रिया, आमतौर पर विदेशी बैंकों या वैध व्यवसायों से जुड़े हस्तांतरणों के माध्यम से। * रिलायंस कम्युनिकेशन्स (आरकॉम): रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की एक पूर्व दूरसंचार कंपनी, जो वर्तमान में दिवाला कार्यवाही से गुजर रही है। * गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए): ऐसे ऋण जिन पर उधारकर्ता ने ब्याज भुगतान बंद कर दिया है, आम तौर पर 90 दिनों या उससे अधिक समय से। * धोखाधड़ी वाले खाते: बैंक ऋण खाते जिन्हें ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ता द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल बताया गया है। * ऋणों की एवरग्रीनिंग: एक ऐसी प्रथा जहां ऋणदाता मौजूदा ऋणों का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता को नए ऋण जारी करते हैं, इस प्रकार खराब ऋणों की वास्तविक स्थिति को छिपाते हैं। * गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ): कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जिसे कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच का काम सौंपा गया है। * कंपनी अधिनियम: भारत में कंपनियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून। * कुर्क की गई संपत्ति: संपत्ति या वित्तीय संपत्ति जिसे जांच के दौरान सरकारी एजेंसी द्वारा जब्त किया गया है। * दिवाला कार्यवाही: ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं जो तब की जाती हैं जब कोई कंपनी अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होती है।