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सरकार अनुपालन को आसान बनाने और रिफंड तेज करने के लिए GST में बड़े बदलाव की तैयारी में

Economy

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28th October 2025, 7:11 PM

सरकार अनुपालन को आसान बनाने और रिफंड तेज करने के लिए GST में बड़े बदलाव की तैयारी में

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Short Description :

भारत का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम के लिए व्यापक सुधारों को अंतिम रूप दे रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अनुपालन को सरल बनाना और खासकर MSMEs के लिए रिफंड में तेजी लाना है। मुख्य विशेषताओं में जांच (scrutiny) का डिजिटलीकरण, रिफंड का ऑटोमेशन, और ई-इनवॉइस और ई-वे बिल के डेटा का उपयोग करके रिटर्न फॉर्म को ऑटो-पॉप्युलेट करना शामिल है। इस पहल से मैन्युअल हस्तक्षेप में काफी कमी आने और व्यापारिक तरलता (liquidity) में सुधार होने की उम्मीद है।

Detailed Coverage :

भारत सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के माध्यम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण सुधार कर रही है। सुधारों का ध्यान जांच (scrutiny) को डिजिटाइज़ करने, रिफंड को स्वचालित (automate) करने और पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन बोझ को कम करने और व्यवसायों के लिए धन की त्वरित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए रिटर्न फाइलिंग के लिए एक डेटा-संचालित प्रणाली बनाने पर है।

सुधार का केंद्र रिटर्न-फाइलिंग सिस्टम का पुन: डिज़ाइन है, जिसमें मौजूदा दस्तावेजों जैसे ई-इनवॉइस और ई-वे बिल के साथ-साथ आपूर्तिकर्ता की फाइलों से डेटा लेकर प्रमुख फॉर्मों को ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य प्री-फिल्ड रिटर्न पेश करना है, जिससे मैन्युअल डेटा एंट्री और संभावित त्रुटियों को कम किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न स्रोतों जैसे टीडीएस/टीसीएस फाइलिंग, ICEGATE पर आयात घोषणाओं और आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न (GSTR-1) के डेटा को GST नेटवर्क (GSTN) पर सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा ताकि एक एकीकृत डेटा बैकबोन बनाया जा सके। इस एकीकरण से फाइलिंग सरल होने, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की मिलान प्रक्रिया में सुधार होने और स्वचालित सिस्टम जांच के माध्यम से विसंगतियों की वास्तविक समय पहचान संभव होने की उम्मीद है, जिससे निर्यातकों और MSMEs के लिए रिफंड प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी।

एक डिजिटल जांच तंत्र (scrutiny mechanism) भी विकसित किया जा रहा है। रिटर्न की ऑनलाइन जांच एनालिटिक्स-आधारित जांचों का उपयोग करके की जाएगी, जिसमें विभिन्न GST फॉर्मों और ई-इनवॉइस रिकॉर्ड के डेटा की तुलना की जाएगी। विसंगतियों से फॉर्म ASMT-10 की स्वचालित ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिससे करदाताओं को फॉर्म ASMT-11 के माध्यम से डिजिटल रूप से स्पष्टीकरण और दस्तावेज जमा करने की अनुमति मिलेगी। इसका उद्देश्य एकरूपता लाना और मूल्यांकन में व्यक्तिपरक व्याख्या को कम करना है।

एक और प्रमुख सुधार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अतिरिक्त शेष राशि के रिफंड का ऑटोमेशन है। वर्तमान में, इन रिफंड के लिए अक्सर मैन्युअल आवेदन की आवश्यकता होती है। नई प्रणाली योग्य शेष राशि की स्वचालित रूप से पहचान करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिफंड संसाधित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करेगी, जिससे व्यापारिक तरलता और सुविधा में सुधार होगा।

प्रभाव इस सुधार से अनुपालन लागत को कम करके, नकदी प्रवाह में सुधार करके और भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाकर व्यवसायों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बढ़ी हुई पारदर्शिता और स्वचालन से अधिक कुशल कर प्रशासन की ओर अग्रसर होना चाहिए। रेटिंग: 8/10

कठिन शब्द GST: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CBIC: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स MSMEs: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज E-invoices: इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस E-way bills: ई-वे बिल TDS: टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TCS: टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ICEGATE: इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे GSTR-1: आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न GSTR-3B: सारांश कर रिटर्न GSTR-2B: ऑटो-ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट ASMT-10: स्क्रूटिनी नोटिस ASMT-11: स्क्रूटिनी का जवाब CGST Act: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट ITC: इनपुट टैक्स क्रेडिट