भारत ने ऑडिट खातों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई
Economy
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30th October 2025, 6:44 AM

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष (एवाई) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन सभी करदाताओं के खातों को ऑडिट की आवश्यकता होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है। यह विस्तार विशेष रूप से उन कंपनियों, साझेदारी फर्मों और एकमात्र स्वामित्व वाली फर्मों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने वित्तीय विवरणों के अनिवार्य ऑडिट के कारण आमतौर पर अधिक जटिल अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। यह निर्णय कर पेशेवरों और उद्योग निकायों द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद लिया गया है, जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में भारी मानसून की बारिश और बाढ़ के कारण हुए व्यवधानों का हवाला दिया था, जिससे लेखांकन और ऑडिट कार्य में देरी हुई। इससे पहले, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई थी। यह नवीनतम विस्तार व्यवसायों को उनके कर फाइलिंग को अंतिम रूप देने के लिए एक अतिरिक्त महीना प्रदान करता है। विशेषज्ञ करदाताओं को सलाह देते हैं कि वे इस विस्तारित अवधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करें ताकि वे वित्तीय विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर सकें, सभी लंबित ऑडिट कार्यों को पूरा कर सकें, और आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने या ब्याज शुल्कों से बचने के लिए समय पर फाइलिंग सुनिश्चित कर सकें। प्रभाव: यह विस्तार व्यवसायों पर अनुपालन दबाव को कम करता है, जिससे सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और कर तैयारी के लिए अधिक समय मिलता है। इससे कंपनियों के लिए संचालन सुचारू हो सकता है और कर पेशेवरों पर तनाव कम हो सकता है, जिससे अंतिम समय की त्रुटियों या समस्याओं को रोका जा सकता है। रेटिंग: 5। कठिन शब्द: आयकर रिटर्न (आईटीआर), आकलन वर्ष (एवाई), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म (Proprietorships), ऑडिट (Audit)।