Economy
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29th October 2025, 1:26 PM

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए, मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 के लिए प्रमुख कर दाखिल करने की समय सीमा का विस्तार करने की घोषणा की है। कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को कर ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है।
प्रभाव यह विस्तार करदाताओं और कर पेशेवरों को सटीक और पूर्ण फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, जिससे अंतिम समय के अनुपालन तनाव और त्रुटियों को कम करने में मदद मिल सकती है। स्टॉक मार्केट पर इसका सीधा प्रभाव न्यूनतम है, लेकिन यह कई भारतीय व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए वित्तीय संचालन को सुचारू बनाने में सहायक है। रेटिंग: 6/10
कठिन शब्दावली: मूल्यांकन वर्ष (AY): वह वर्ष जो वित्तीय वर्ष के बाद आता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच अर्जित आय के लिए, मूल्यांकन वर्ष 2025-26 है। आयकर रिटर्न (ITR): कर अधिकारियों को अर्जित आय, भुगतान किए गए करों और अन्य वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक फॉर्म। ऑडिट रिपोर्ट: किसी व्यवसाय के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के बाद एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार किया गया एक बयान, जो उनकी सटीकता और नियमों के अनुपालन की पुष्टि करता है।