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3 साल से पुराने लंबित रिटर्न के लिए नवंबर 2025 से GST फाइलिंग ब्लॉक होगी

Economy

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31st October 2025, 1:51 PM

3 साल से पुराने लंबित रिटर्न के लिए नवंबर 2025 से GST फाइलिंग ब्लॉक होगी

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Short Description :

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने घोषणा की है कि जो व्यवसाय तीन साल या उससे अधिक समय से अपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें फाइलिंग से स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह प्रतिबंध नवंबर 2025 टैक्स अवधि से प्रभावी होगा। यह कदम कर अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से 2023 में GST कानून में किए गए संशोधन के बाद उठाया गया है।

Detailed Coverage :

भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। नवंबर 2025 टैक्स अवधि से प्रभावी, GST पोर्टल उन सभी GST रिटर्न की फाइलिंग स्वीकार करना बंद कर देगा जो उनकी मूल नियत तारीख से तीन साल या उससे अधिक पुराने हैं और अनफाइल (unfiled) बने हुए हैं। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर, 2025 तक, अक्टूबर 2022 में देय मासिक GSTR-1 और GSTR-3B जैसे रिटर्न, और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक GSTR-9, समय-बाधित (time-barred) हो जाएंगे और फाइल नहीं किए जा सकेंगे।

यह नीति 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कानून में किए गए संशोधनों का परिणाम है, जिसने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमाएं पेश की थीं। सरकार का इरादा सख्त अनुपालन लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि करदाता एक निर्धारित अवधि के भीतर अपनी कर देनदारियों का निपटान करें।

प्रभाव यह सलाह व्यवसायों को फाइलिंग से स्थायी रूप से रोके जाने से बचने के लिए अपने लंबित GST रिटर्न के बैकलॉग को तुरंत निपटाने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा न करने पर महत्वपूर्ण अनुपालन समस्याएं और संभावित दंड हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करके कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करना और राजस्व संग्रह में सुधार करना है। पुराने रिटर्न को सुलझाने और फाइल करने वाले व्यवसायों पर इसका प्रभाव काफी हो सकता है, जिसके लिए समर्पित प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होगी। रेटिंग: 7/10

कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण: GSTN, GST, GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-9.