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भारत में कार्यस्थल उत्पीड़न कानून कड़े: कंपनियों के लिए नए खुलासे और डिजिटल अनुपालन अनिवार्य

Economy

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30th October 2025, 8:36 AM

भारत में कार्यस्थल उत्पीड़न कानून कड़े: कंपनियों के लिए नए खुलासे और डिजिटल अनुपालन अनिवार्य

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Short Description :

भारत अपने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम में महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। अब, जुलाई 2025 से कंपनियों को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विस्तृत विवरण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट अनुपालन ऑडिट पर जोर दे रहा है, SHe-Box जैसे डिजिटल निवारण तंत्र का विस्तार हो रहा है, और एक प्रस्तावित विधेयक शिकायत दर्ज करने की समय सीमा एक वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिससे कॉर्पोरेट जवाबदेही और कर्मचारी सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

Detailed Coverage :

भारत अपने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) में महत्वपूर्ण सुधारों से गुजर रहा है। एक मुख्य विकास 'कंपनी (खाता) नियम, 2014' में संशोधन है, जो 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा, जिसके तहत कंपनियों को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विस्तृत प्रकटीकरण (disclosures) देना अनिवार्य होगा। अब कंपनियों को प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या, निपटाई गई शिकायतों की संख्या, और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या, साथ ही कर्मचारियों की लिंग संरचना की रिपोर्ट देनी होगी। यह केवल नीति की उपस्थिति से आगे बढ़कर, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन को और तेज कर दिया है। सभी राज्य सरकारों को अनुपालन ऑडिट (compliance audits) करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कार्यात्मक आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इन समितियों में बाहरी सदस्य होने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अदालत के हस्तक्षेप से ICCs अब न्यायिक जांच के दायरे में हैं, इसलिए अनुपालन न करना एक गंभीर मुद्दा बन गया है।

SHe-Box पोर्टल जैसे डिजिटल उपकरण भी विस्तारित हो रहे हैं, जिससे शिकायतें दर्ज करने की पहुंच बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी संस्थाओं को अपने ICCs को SHe-Box पर पंजीकृत करने का निर्देश दिया है, जिससे डिजिटल जवाबदेही मजबूत हो रही है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) संशोधन विधेयक, 2024 शिकायत दर्ज करने की खिड़की को एक वर्ष तक बढ़ाने और जांच से पहले मध्यस्थता (conciliation) हटाने का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करना है।

प्रभाव: इन सुधारों के कारण कंपनियों को डेटा प्रबंधन, प्रशिक्षण और जांच प्रक्रियाओं में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यह कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और निवेशक विश्वास को बढ़ाएगा, क्योंकि यह सुरक्षित कार्यस्थलों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा। वास्तविक अनुपालन और डिजिटल निगरानी की ओर यह बदलाव भारत में काम करने वाले सभी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। Impact Rating: 8/10

Difficult Terms: POSH Act: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013। यह एक कानून है जो महिलाओं को काम पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। Companies (Accounts) Rules, 2014: भारत में कंपनियों के लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियम। Board's Report: कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक अनुभाग जो उसके संचालन, प्रबंधन और शासन प्रथाओं का विवरण देता है। Internal Complaints Committees (ICCs): POSH अधिनियम के तहत संगठनों द्वारा स्थापित समितियां जो आंतरिक यौन उत्पीड़न शिकायतों को प्राप्त करती हैं और उनका समाधान करती हैं। Suo motu cognizance: जब अदालत किसी मामले में पार्टियों के औपचारिक अनुरोध के बिना, स्वयं पहल करके कार्रवाई करती है। SHe-Box: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल जहां महिलाएं कार्यस्थल यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। Conciliation: विवाद समाधान का एक तरीका जहां पक्षकार तटस्थ तीसरे पक्ष की मदद से आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। Limitation Period: किसी घटना के घटित होने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कानून द्वारा अनुमत अधिकतम समय।