तत्काल टैक्स अलर्ट: भारत के CBDT ने विदेशी संपत्तियों पर कसी नकेल! अपने रिटर्न रिवाइज करें या भारी जुर्माने का सामना करें!
Overview
भारत का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) करदाताओं को अघोषित विदेशी आय और संपत्तियों के संबंध में SMS और ईमेल अलर्ट भेज रहा है। व्यक्तियों से आग्रह किया गया है कि वे महत्वपूर्ण दंड से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक अपने आयकर रिटर्न (ITRs) की समीक्षा करें और उन्हें संशोधित करें। यह पहल एक सफल 'NUDGE' अभियान के बाद आई है, जिसने विदेशी धन के पर्याप्त खुलासे को बढ़ावा दिया, जिससे विदेशी निवेशों को ट्रैक करने वाले सरकारी मजबूत सिस्टम्स का पता चलता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) भारतीय करदाताओं के लिए विदेशी आय और संपत्तियों से संबंधित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को काफी तेज कर रहा है। लक्षित SMS और ईमेल अलर्ट के माध्यम से, कर प्राधिकरण उन व्यक्तियों तक सीधे पहुंच रहा है जिन्होंने अपनी विदेशी कमाई या संपत्ति की रिपोर्ट नहीं की होगी। जिन करदाताओं ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट नहीं की है, उन्हें अपने आयकर रिटर्न (ITRs) की समीक्षा और संशोधन करने की पुरजोर सलाह दी जा रही है। इन संशोधनों के लिए महत्वपूर्ण अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है, जिसके बाद अनुपालन न करने पर महत्वपूर्ण दंड लग सकते हैं। यह बढ़ी हुई अनुपालन ड्राइव पहले 'NUDGE' अभियान की सफलता के बाद आई है। 17 नवंबर, 2024 को शुरू की गई इस पहल ने करदाताओं को अपने खुलासे की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप 24,678 करदाताओं ने आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए अपने रिटर्न में संशोधन किया। इन संशोधनों से 29,208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्तियों और 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी-स्रोत आय का खुलासा हुआ। भारतीय करदाताओं को अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोतों से प्राप्त किसी भी आय को अपने ITR फॉर्म में घोषित करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यह रिपोर्टिंग कैलेंडर वर्ष के अनुरूप होनी चाहिए, यानी प्रासंगिक अवधि के 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। वर्तमान चक्र के लिए, करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैलेंडर वर्ष 2024 से संबंधित सभी विदेशी आय और संपत्तियों को सटीक रूप से रिपोर्ट किया गया है। ये दायित्व आयकर अधिनियम, 1961, और काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 जैसे प्रमुख कानूनों के तहत अनिवार्य हैं। विदेशी संपत्तियों वाले या विदेशी आय अर्जित करने वाले करदाताओं को उपयुक्त ITR फॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उन्हें अनुसूची विदेशी संपत्ति (Schedule FA) और अनुसूची विदेशी स्रोत आय (Schedule FSI) को सटीक रूप से भरना होगा। इसके अलावा, यदि किसी करदाता ने विदेश में कर का भुगतान किया है और दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के तहत राहत का दावा करना चाहता है, तो उसे फॉर्म 67 जमा करना होगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकी स्टॉक खरीदने वाले भारतीय निवेशकों को आमतौर पर ITR-2 या ITR-3 फाइल करना आवश्यक होता है, क्योंकि ITR-1 और ITR-4 जैसे सरल फॉर्म ऐसे खुलासों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारतीय सरकार के पास विदेशी निवेशों की निगरानी के लिए मजबूत प्रणालियाँ हैं। इसमें कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) और फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्प्लायन्स एक्ट (FATCA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से प्राप्त डेटा भी शामिल है। ये फ्रेमवर्क कर अधिकारियों को विदेशी देशों में भारतीय निवासियों द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। विदेशी संपत्तियों या आय का खुलासा करने में विफलता के परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय दंड लग सकते हैं, जिनकी देनदारी लाखों रुपये तक हो सकती है। वर्तमान अनुपालन ड्राइव का उद्देश्य स्वैच्छिक और सटीक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना है, जिससे सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयों का जोखिम कम हो। यह खबर संभवतः भारतीय करदाताओं द्वारा विदेशी आय और संपत्तियों के अधिक स्वैच्छिक खुलासे को प्रोत्साहित करेगी, जिससे सरकार के लिए कर राजस्व बढ़ेगा। यह कर अधिकारियों द्वारा सख्त प्रवर्तन का संकेत देती है, जिससे अनुपालन न करने का जोखिम बढ़ जाता है। यह वित्तीय व्यवहारों में पारदर्शिता और अवैध विदेशी संपत्तियों को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। Impact Rating: 7/10.

