नवंबर 2026 में टैक्स फाइलिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस की कई अहम तारीखें हैं। ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR की डेडलाइन **21 नवंबर** है, वहीं पेंशनर्स को **30 नवंबर** तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
नवंबर का महीना टैक्सपेयर्स और निवेशकों के लिए काफी हलचल भरा रहने वाला है। अगर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सुचारू रखना चाहते हैं, तो इन तारीखों को अपनी कैलेंडर में मार्क कर लें।
टैक्स और ऑडिट (ITR Deadline)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी है जिन्हें स्टेट्यूटरी ऑडिट की जरूरत है। यह छूट असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिजनेस और प्रोफेशनल्स पर लागू होती है। समय सीमा के भीतर फाइलिंग न करने पर पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न का विकल्प खुला रहेगा, जिस पर भी जुर्माना लगेगा।
पेंशनर्स के लिए जरूरी (Life Certificate)
पेंशन भोगियों को 30 नवंबर, 2026 तक अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पेंशन रुक सकती है। इसके लिए आप बैंक ब्रांच, डिजिटल 'जीवन प्रमाण' पोर्टल या इंडिया पोस्ट की डोरस्टेप सर्विस का उपयोग कर सकते हैं।
GST और बिजनेस अपडेट
1 नवंबर से GST के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' वाले कारोबारियों को अब तेजी से प्रोविजनल रिफंड मिल सकेगा, जिससे कंपनियों का वर्किंग कैपिटल फ्लो बेहतर होगा। इसके अलावा, पोस्ट-सेल डिस्काउंट के नियमों को भी सरल बनाया गया है।
सोना और बैंकिंग निवेश
गोल्ड निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की कुछ सीरीज, जैसे 2020-21 Series II और VIII और 2021-22 Series I और VII के लिए प्री-मैच्योर एग्जिट का मौका है। वहीं, बैंकिंग सेक्टर में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दरों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। नई एफडी में निवेश करने से पहले बैंकों द्वारा दी जा रही मौजूदा यील्ड की तुलना जरूर कर लें ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके।
