जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने का एक बार का विशेष अवसर दिया है। यह नियम उन लोगों के लिए है जो **1 जनवरी 2010** या उसके बाद भर्ती हुए थे, लेकिन जिनके पदों का विज्ञापन **24 दिसंबर 2009** से पहले निकला था।
कौन उठा सकता है फायदा?
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी ऑर्डर संख्या 305-F के जरिए उन कर्मचारियों के लिए रास्ता साफ कर दिया है, जो भर्ती प्रक्रिया के समय के अंतर के कारण पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसके तहत वही कर्मचारी पात्र हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2010 के बाद जॉइन किया, लेकिन उनका विज्ञापन 24 दिसंबर 2009 (जब क्षेत्र में NPS लागू हुआ था) से पहले जारी किया गया था।
प्रक्रिया और शर्तें
इस बदलाव के लिए कर्मचारियों को अपने Drawing and Disbursing Officer (DDO) के जरिए आवेदन करना होगा। अथॉरिटी द्वारा पात्रता की जांच के बाद:
- कर्मचारी का NPS अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।
- कर्मचारी का अपना कॉन्ट्रिब्यूशन और उस पर मिला ब्याज General Provident Fund (GPF) अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- सरकार का पिछला कॉन्ट्रिब्यूशन सरकारी अकाउंट्स में वापस चला जाएगा।
बड़ा फैसला, आखिरी मौका
यह विकल्प पूरी तरह से 'वन-टाइम' है और इसे बदलने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक बार OPS चुनने के बाद, कर्मचारी वापस NPS में नहीं लौट पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 तय की गई है। आवेदन स्वीकार होने के बाद प्रशासन ने अकाउंट एडजस्टमेंट के लिए 120 दिनों का समय लक्ष्य रखा है। हालांकि, सरकार ने चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन प्रणाली की ओर लौटना लंबे समय में राज्य के बजट पर वित्तीय बोझ डाल सकता है, जो कि भविष्य में एक बड़ा आर्थिक मुद्दा बना रहेगा।
