टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास: इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ा बूस्ट, UPI/RuPay पर MDR में बदलाव की शक्ति सरकार के हाथ में

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पास: इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ा बूस्ट, UPI/RuPay पर MDR में बदलाव की शक्ति सरकार के हाथ में

लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को पास कर दिया है। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए लंबी अवधि की टैक्स हॉलिडे का रास्ता साफ करता है और विदेशी क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए नियमों को आसान बनाता है। इस कानून के ज़रिए सरकार को UPI और RuPay ट्रांजैक्शन्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) तय करने की शक्ति भी मिल गई है, जिससे जीरो-फीस का दौर खत्म हो सकता है।

6 अगस्त, 2026 को लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून का मकसद भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर मज़बूत करना है। साथ ही, यह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और विदेशी निवेश के ढांचे में भी बड़े बदलाव लाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन

सरकार ने भारत में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स में छूट की अवधि को 31 मार्च, 2041 तक बढ़ा दिया है। यह 15-साल की टैक्स हॉलिडे मोबाइल फोन, लैपटॉप और सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन के साथ-साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कस्टम-बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर करने पर भी लागू होगी। इस लंबी अवधि की टैक्स निश्चितता से मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन भारत में शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ज़रूरी कंपोनेंट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी।

क्लाउड सर्विसेज और डेटा सेंटर

यह बिल विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ऑपरेशनल बाधाओं को भी दूर करता है। सरकारी अप्रूवल और नोटिफिकेशन की पुरानी ज़रूरतों को हटाकर, यह कानून इन कंपनियों को भारतीय डेटा सेंटर्स में लीज़्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ऑपरेट करने की इजाज़त देता है। इस बदलाव का मकसद ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एंट्री को आसान बनाना है, जिससे देश में डेटा सेंटर कैपेसिटी की डिमांड बढ़ सकती है।

डिजिटल पेमेंट रेगुलेशन में बदलाव

इस लेजिस्लेशन में एक अहम बदलाव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 से जुड़ा है। इस एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट से अलग करके, सरकार को अब UPI और RuPay ट्रांजैक्शन्स के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) तय करने की कानूनी अथॉरिटी मिल गई है। इन डिजिटल पेमेंट मोड्स की शुरुआत के बाद से, यूज़र्स और मर्चेंट्स बड़े पैमाने पर जीरो-MDR यानी बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के ऑपरेट कर रहे थे।

हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी फीस के लागू होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह विधायी बदलाव भविष्य में चार्जेज़ की संभावना को खोलता है। फिनटेक, बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सेक्टर्स के निवेशकों की नज़रें इस बात पर होंगी कि क्या सरकार इन लेवीज़ को लागू करने का फैसला करती है, क्योंकि ऐसा कदम डिजिटल इकोनॉमी में मर्चेंट एडॉप्शन और कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को प्रभावित कर सकता है।

निवेश और फंड मैनेजमेंट

यह बिल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज में किए जाने वाले निवेश पर इंटरेस्ट इनकम और कैपिटल गेंस पर टैक्स राहत देकर भारत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाने का लक्ष्य रखता है। इसके अतिरिक्त, यह भारत में रिलोकेट होने वाले विदेशी फंड्स के लिए शर्तों को भी सुव्यवस्थित करता है, जिससे ग्लोबल मैनेजर्स के लिए देश में ऑपरेशन्स बेस करना आसान हो जाता है।

निवेशकों के लिए अगला कदम डेटा सेंटर ऑपरेशन्स की विशिष्ट शर्तों और पेमेंट सिस्टम चार्जेज़ पर किसी भी भविष्य के दिशानिर्देशों के संबंध में सरकारी नोटिफिकेशन्स को ट्रैक करना होगा। ये अपडेट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए तत्काल ऑपरेशनल प्रभाव को स्पष्ट करेंगे।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.