Income Tax Refund: जानिए कब मिलेगा पैसा और कैसे बचें देरी से

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
Income Tax Refund: जानिए कब मिलेगा पैसा और कैसे बचें देरी से

आईटीआर (ITR) रिफंड की कोई तय कानूनी समय-सीमा नहीं है, लेकिन सही फाइल किए गए रिटर्न आमतौर पर दो से छह हफ्तों में प्रोसेस हो जाते हैं। सुचारू प्रक्रिया के लिए, करदाताओं को ई-वेरिफिकेशन पूरा करना होगा, आय डेटा को टैक्स स्टेटमेंट से मिलाना होगा और अपने बैंक खातों को प्री-वैलिडेट करना होगा। देरी अक्सर डेटा में गड़बड़ी या पिछले सालों की बकाया टैक्स मांग के कारण होती है।

कई करदाताओं के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) रिफंड प्राप्त करना वित्तीय प्राथमिकता का मामला है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन रिफंड को जारी करने की कोई कानूनी रूप से अनिवार्य समय-सीमा नहीं है, लेकिन सटीक, त्रुटि-मुक्त रिटर्न के लिए प्रोसेसिंग आमतौर पर दो से छह हफ्तों के भीतर हो जाती है। यह समय-सीमा केवल तब शुरू होती है जब करदाता सफलतापूर्वक ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है।

तेज प्रोसेसिंग के लिए जरूरी कदम

रिफंड जल्दी प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक फाइलिंग की सटीकता है। डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड प्रोसेस करने से पहले, वह एक वैलिडेशन प्रक्रिया करता है। देरी को कम करने के लिए, करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिटर्न फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) में उपलब्ध जानकारी से मेल खाते हों। घोषित आय और इन स्टेटमेंट में दिखाए गए TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के बीच कोई भी बेमेल अतिरिक्त जांच को ट्रिगर कर सकता है और प्रक्रिया को धीमा कर सकता है।

एक और आवश्यक शर्त पैन (PAN) से जुड़ा प्री-वैलिडेटेड बैंक खाता होना है। यदि बैंक खाते का विवरण गलत है या ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो डिपार्टमेंट रिफंड क्रेडिट नहीं कर पाएगा, जिससे अनावश्यक देरी होगी। रिटर्न जल्दी फाइल करना मददगार होता है क्योंकि यह करदाताओं को अधिक समय देता है ताकि वे विभाग द्वारा कोई सवाल पूछे जाने या विसंगति पाए जाने पर जवाब दे सकें।

संभावित देरी को समझना

हालांकि अधिकांश रिटर्न नियमित रूप से प्रोसेस किए जाते हैं, कुछ में देरी हो सकती है। जोखिम-आधारित जांच के लिए चिह्नित रिटर्न—अक्सर हाई-वैल्यू लेनदेन या विसंगतियों के कारण—में स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगेगा क्योंकि उन्हें अधिक विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 245 के तहत, डिपार्टमेंट पिछले असेसमेंट वर्षों की बकाया टैक्स मांग के मुकाबले मौजूदा रिफंड को एडजस्ट कर सकता है। यदि करदाता पर कोई बकाया राशि है, तो उस देनदारी को कवर करने के लिए रिफंड कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है।

निर्धारित समय-सीमा—वर्तमान में फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर—ई-वेरिफाई करने में विफलता आईटीआर को अमान्य कर देती है, जिसका मतलब है कि इस समस्या का समाधान होने तक रिफंड प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो सकती है। करदाताओं को प्रगति की निगरानी के लिए आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी स्थिति नियमित रूप से जांचनी चाहिए।

देर से रिफंड पर ब्याज

यदि रिफंड में देरी डिपार्टमेंट के अंत में प्रोसेसिंग मुद्दों के कारण होती है, तो करदाता धारा 244A के तहत ब्याज के हकदार हो सकते हैं। यह प्रावधान रिफंड राशि पर प्रति माह 0.5% या उसके हिस्से के साधारण ब्याज की अनुमति देता है। यह ब्याज असेसमेंट वर्ष की शुरुआत या फाइलिंग की तारीख (जो भी बाद में हो) से रिफंड प्रदान किए जाने की तारीख तक गणना की जाती है।

एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, करदाताओं को समय पर ईमेल और एसएमएस नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपने संपर्क विवरण को सत्यापित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि डिपार्टमेंट किसी विसंगति के संबंध में कोई नोटिस भेजता है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत जवाब देना रिफंड प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.