GST Council की 57वीं बैठक अब 8 अक्टूबर, 2026 को Bharat Mandapam, New Delhi में होगी। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में 'GST 2.0' रिफॉर्म्स और टैक्स नियमों में बड़े बदलावों पर चर्चा की उम्मीद है।
Goods and Services Tax (GST) काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीखों में फिर बदलाव किया गया है। अब यह अहम बैठक 7 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर, 2026 को सुबह 11 बजे से Bharat Mandapam में आयोजित होगी। GST काउंसिल सचिवालय ने 5 अक्टूबर को जारी मेमोरेंडम में इसे 'अनिवार्य परिस्थितियों' के कारण लिया गया फैसला बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यह बैठक सितंबर में टल चुकी है।
कॉर्पोरेट जगत की नजरें
एक साल से अधिक समय के बाद हो रही यह पहली बैठक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 'GST 2.0' फ्रेमवर्क के आने के बाद, अब कारोबारी जगत को लंबित प्रक्रियागत सुधारों (procedural reforms) का इंतजार है। इन नतीजों का सीधा असर कंपनियों के कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल पर पड़ेगा।
क्या बदलाव हो सकते हैं?
काउंसिल इस मीटिंग में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मैकेनिज्म को सरल बनाने और टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने पर विचार कर सकती है। सबसे बड़ा फोकस 'टैक्स प्रॉसिक्यूशन' नियमों पर है। खबरों के अनुसार, काउंसिल क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन के थ्रेशोल्ड को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कंपनियों के लिए कानूनी जोखिम कम होगा और छोटी-मोटी गलतियों पर भारी जुर्माने या मुकदमेबाजी का डर घटेगा।
फिलहाल, आधिकारिक अधिसूचना (official notification) आने तक बाजार में थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। निवेशकों को सलाह है कि वे CBIC की तरफ से बैठक के बाद आने वाली प्रेस ब्रीफिंग और सर्कुलर्स पर नजर बनाए रखें, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अगले चरण की दिशा तय करेंगे।
