ESIC Amnesty Scheme: कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, एम्नेस्टी स्कीम की डेडलाइन **31 दिसंबर 2026** तक बढ़ी

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
ESIC Amnesty Scheme: कारोबारियों के लिए बड़ी राहत, एम्नेस्टी स्कीम की डेडलाइन **31 दिसंबर 2026** तक बढ़ी

Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ने अपनी 'New Amnesty Scheme 2025' की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब कंपनियां **31 दिसंबर 2026** तक पुराने कानूनी विवादों को भारी जुर्माने से बचते हुए सुलझा सकेंगी।

ESIC ने उन कंपनियों को बड़ी राहत दी है जो लंबे समय से ESI से जुड़े कानूनी विवादों में फंसी हुई हैं। इस स्कीम की समय सीमा को पहले 30 सितंबर 2026 तक तय किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। यह उन मामलों के लिए है जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले शुरू हुए थे।\n\n### कैसे मिलेगा राहत का फायदा?\n\nइस स्कीम के जरिए नियोक्ता (Employers) अपना बकाया योगदान (Contribution) और ब्याज का भुगतान करके विवादों को खत्म कर सकते हैं। यदि मुख्य राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो कंपनियां केवल विवादित जुर्माने की 10% राशि का भुगतान करके कानूनी पचड़ों से बाहर निकल सकती हैं। इसके लिए बस कोर्ट की मंजूरी की जरूरत होगी।\n\n### बैलेंस शीट पर असर\n\nकई कंपनियां अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में इन कानूनी विवादों को 'Contingent Liabilities' के तौर पर दिखाती हैं, जो उनके फाइनेंशियल हेल्थ पर दबाव बनाती हैं। इस स्कीम के तहत सेटलमेंट करने से कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट साफ करने और भविष्य में होने वाले अचानक बड़े कैश आउटफ्लो के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।\n\nइच्छुक कंपनियां आधिकारिक ESIC पोर्टल पर जाकर दिशा-निर्देशों की जांच कर सकती हैं और 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा के भीतर सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.