DoT का कड़ा एक्शन: IMEI से छेड़छाड़ पर लगेगा ₹50 लाख का जुर्माना, अब होगी जेल

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
DoT का कड़ा एक्शन: IMEI से छेड़छाड़ पर लगेगा ₹50 लाख का जुर्माना, अब होगी जेल

Department of Telecommunications (DoT) ने मोबाइल सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब IMEI नंबर से छेड़छाड़ या SIM कार्ड के दुरुपयोग पर **₹50 लाख** तक का जुर्माना और **3 साल** तक की जेल हो सकती है। इन गतिविधियों को अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

अब नहीं चलेगी धोखाधड़ी

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने साइबर फ्रॉड को पूरी तरह खत्म करने के लिए कमर कस ली है। 'Telecommunications Act, 2023' के तहत अब IMEI नंबर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यह कानून न केवल भारी जुर्माने का प्रावधान करता है, बल्कि दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

ये नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि उन अपराधी गिरोहों को रोका जा सके जो 'SIM बॉक्स' और मॉडीफाइड हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। इन अपराधों को अब 'कॉग्निजेबल' (Cognizable) और 'नॉन-बेलेबल' (Non-bailable) घोषित कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत मिलना भी अब बेहद मुश्किल होगा।

'SIM Muling' पर सरकार की नजर

DoT ने 'SIM Muling' की समस्या पर भी चिंता जताई है। अगर कोई व्यक्ति अपना SIM किसी दूसरे को बेचता या किराए पर देता है और उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए होता है, तो कानूनी जिम्मेदारी असली सब्सक्राइबर की ही होगी। यानी अब अपना SIM किसी को देना आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है।

Sanchar Saathi पोर्टल का करें इस्तेमाल

सरकार ने आम जनता को 'Sanchar Saathi' पोर्टल के जरिए अपने मोबाइल और SIM की वैधता जांचने की सलाह दी है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को भी अब अपने डेटाबेस को सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ सटीक रूप से मैच करना अनिवार्य होगा। निवेशकों के नजरिए से देखें तो, इस तरह की रेगुलेटरी सख्ती से देश के डिजिटल इकोसिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, हालांकि इससे टेलीकॉम कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट में मामूली बदलाव आ सकते हैं।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.