Central Pension Accounting Office (CPAO) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में शिफ्ट होने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब मृतक या दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के परिवार बिना किसी देरी के पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, Central Pension Accounting Office (CPAO) ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य मार्केट-लिंक्ड NPS से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्विच करने की जटिलताओं को कम करना है, जिससे वित्तीय संकट के समय परिवारों को तुरंत राहत मिल सके।
प्रक्रिया में क्या बदलाव आया?
Controller General of Accounts द्वारा अनुमोदित इस नए सिस्टम में एक टाइम-बाउंड (Time-bound) फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पहले प्रशासनिक अड़चनों के कारण परिवारों को पेंशन पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब, Ministry of Finance का पूरा जोर सरकारी फाइलों के बोझ को कम करने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर है।
कैसे उठाएं लाभ?
लाभार्थियों को अब अपने स्थानीय Head of Office या Pay and Accounts Office से संपर्क करना होगा। इसमें कर्मचारी की सर्विस बुक (Service Book) सबसे जरूरी दस्तावेज़ है।
- नई PPO: पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) फाइनल होने के बाद, परिवारों को अपना पुराना प्रोविजनल ऑर्डर बैंक में जमा करना होगा।
- लाइफ सर्टिफिकेट: पेंशन जारी रखने के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य बना रहेगा।
हालांकि यह कदम राहत भरा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि OPS का सरकार के खजाने पर दीर्घकालिक वित्तीय बोझ भी पड़ता है। लेबर यूनियंस का कहना है कि यह एक व्यावहारिक कदम है, जो जरूरतमंद परिवारों की वित्तीय अनिश्चितता को दूर करने में मददगार साबित होगा।
