Consumer Products
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Updated on 11 Nov 2025, 07:21 am
Reviewed By
Aditi Singh | Whalesbook News Team
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अंतरिम रोक (interim injunction) जारी की है, जो पतंजली आयुर्वेद और उससे जुड़े लोगों को उस विज्ञापन के प्रसारण से अस्थायी रूप से रोकती है, जिसमें कथित तौर पर अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को अपमानजनक तरीके से लेबल किया गया था। यह फैसला डाबर इंडिया की शिकायत के बाद आया है कि विज्ञापन 'व्यावसायिक बदनामी' (commercial disparagement) था। अदालत ने पतंजली आयुर्वेद को अगले 72 घंटों के भीतर, टीवी, ओटीटी और डिजिटल माध्यमों सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों से विवादित विज्ञापन को हटाने, ब्लॉक करने या अक्षम करने का आदेश दिया है।
डाबर इंडिया ने तर्क दिया कि पतंजली आयुर्वेद ने 'दुर्भावनापूर्ण, निंदनीय और जानबूझकर गलत बयान' (malicious, scurrilous, and deliberate misstatements) दिए हैं, जिससे शास्त्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा, विशेष रूप से च्यवनप्राश उत्पादों के पूरे वर्ग को बदनाम या अपमानित किया जा रहा है। अदालत सहमत हुई और कहा कि रोक के लिए 'एक मामला बना है' ('a case has been made out'), यह पाते हुए कि सुविधा का संतुलन (balance of convenience) डाबर के पक्ष में है और यदि रोक नहीं लगाई गई तो अपूरणीय क्षति (irreparable injury) होगी। डाबर इंडिया वर्तमान में च्यवनप्राश खंड में 61 प्रतिशत का प्रभुत्व बाजार हिस्सेदारी (dominant market share) रखता है। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी, 2025 को निर्धारित है।
प्रभाव यह कानूनी लड़ाई एफएमसीजी क्षेत्र में, विशेष रूप से आयुर्वेदिक उत्पादों के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा को उजागर करती है। यह विज्ञापन मानकों और उस तुलनात्मक विज्ञापन के परिणामों के लिए एक मिसाल कायम करता है जिसे अपमानजनक माना जाता है। निवेशकों के लिए, यह डाबर इंडिया और पतंजली फूड्स लिमिटेड (पतंजली आयुर्वेद की सूचीबद्ध इकाई) दोनों के प्रति भावना को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से उनके विज्ञापन बजट और रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। यह फैसला विपणन अभियानों में नियामक अनुपालन (regulatory compliance) के महत्व को पुष्ट करता है। प्रभाव रेटिंग: 6/10
कठिन शब्दों की व्याख्या: * **अंतरिम रोक (Interim injunction)**: एक अस्थायी अदालती आदेश जो किसी पक्ष को तब तक कुछ करने से रोकता है जब तक कि मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। * **व्यावसायिक बदनामी (Commercial disparagement)**: किसी प्रतियोगी के व्यवसाय या उत्पादों के बारे में एक झूठा बयान जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और वित्तीय हानि का कारण बनता है। * **दुर्भावनापूर्ण (Malicious)**: नुकसान पहुंचाने या क्षति पहुंचाने का इरादा रखना। * **निंदनीय (Scurrilous)**: झूठे और लोगों की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाले दावे करना या फैलाना। * **जानबूझकर गलत बयान (Deliberate misstatements)**: जानबूझकर असत्य कथन देना। * **अपमानित करना (Denigrating)**: किसी को या किसी चीज की अनुचित आलोचना करना; नीचा दिखाना। * **जेनेरिक डिनाइग्रेशन (Generic denigration)**: किसी विशिष्ट ब्रांड के बजाय, उत्पादों या सेवाओं की पूरी श्रेणी की आलोचना या नीचा दिखाना। * **सुविधा का संतुलन (Balance of convenience)**: अदालतों द्वारा यह तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कानूनी सिद्धांत कि कोई अंतरिम रोक दी जानी चाहिए या नहीं, इस आधार पर कि यदि रोक लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है तो किस पक्ष को अधिक नुकसान होगा। * **अपूरणीय क्षति (Irreparable injury)**: ऐसी क्षति जिसकी मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती।