भारत की उपभोक्ता निगरानी संस्था, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए Reliance JioMart पर ₹100,000 का जुर्माना लगाया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अनिवार्य नियामक स्वीकृतियों के बिना अप्रमाणित (uncertified) वॉकी-टॉकी सूचीबद्ध करने और बेचने का दोषी पाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं में बाधा आ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। JioMart को सूचीबद्ध सभी उत्पादों के लिए पूर्ण कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जो एक ई-कॉमर्स पोर्टल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण नियामक कार्रवाई है।