FSSAI का ऐलान: 'हर्बल ब्रेव' को 'चाय' कहना अब मना! आपके पसंदीदा ड्रिंक्स के लेबल में बड़ा बदलाव!

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AuthorNeha Patil|Published at:
FSSAI का ऐलान: 'हर्बल ब्रेव' को 'चाय' कहना अब मना! आपके पसंदीदा ड्रिंक्स के लेबल में बड़ा बदलाव!
Overview

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फैसला सुनाया है कि केवल कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis) पौधे से बने पेय पदार्थों को ही 'चाय' (Tea) के रूप में लेबल किया जा सकता है। हर्बल और प्लांट-आधारित इन्फ्यूजन, जिन्हें पहले 'हर्बल टी' या 'रूइबोस टी' के रूप में बेचा जाता था, अब 'चाय' शब्द का उपयोग करने पर मिसब्रांडेड माने जाएंगे। खाद्य व्यवसायों, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, को इन नए मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

FSSAI Cracks Down on 'Tea' Labeling

FSSAI ने 'चाय' की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, जिससे देश भर में विभिन्न प्लांट-आधारित पेय पदार्थों की मार्केटिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

The Core Issue

FSSAI ने कहा है कि 'चाय' (Tea) शब्द का प्रयोग केवल कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis) पौधे से प्राप्त पेय पदार्थों के लिए ही किया जा सकता है। इसमें कांगड़ा चाय, ग्रीन टी और इंस्टेंट टी जैसी मान्यता प्राप्त किस्में शामिल हैं। प्राधिकरण ने देखा कि कई खाद्य व्यवसायी 'रूइबोस टी', 'हर्बल टी' और 'फ्लावर टी' जैसे उत्पादों को 'चाय' शब्द का उपयोग करके बाजार में बेच रहे थे, जो अब भ्रामक माना जाएगा।

Financial Implications

इस नियामक परिवर्तन के कारण कई खाद्य निर्माताओं और वितरकों को अपने उत्पाद लेबलिंग की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। कंपनियों को नई परिभाषा का पालन करने के लिए पैकेजिंग और विपणन सामग्री को अपडेट करना होगा, जिससे गैर-अनुपालक उत्पादों की रीलेबलिंग और रीब्रांडिंग से जुड़ी लागतें आ सकती हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच के दायरे में रखा जाएगा कि वे अपनी साइटों पर इन उत्पादों का सटीक प्रतिनिधित्व करें, ताकि गलत तरीके से लेबल की गई वस्तुओं की बिक्री से बचा जा सके।

Regulatory Scrutiny

FSSAI की सलाह पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक खाद्य पैकेज पर उसकी सामग्री की 'सच्ची प्रकृति' सामने की तरफ प्रदर्शित होनी चाहिए। कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis) पौधे से प्राप्त नहीं होने वाले किसी भी इन्फ्यूजन के लिए 'चाय' (Tea) शब्द का सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के तहत मिसब्रांडिंग माना जाएगा। प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को कड़े अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

Enforcement and Consequences

खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (FBOs) द्वारा, जिनमें निर्माण, पैकिंग, विपणन, आयात या बिक्री में शामिल लोग शामिल हैं, इन प्रावधानों का पालन करने में विफलता पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह इस बात पर जोर देता है कि FSSAI सटीक खाद्य उत्पाद प्रतिनिधित्व को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

Future Outlook

FSSAI के इस कदम का उद्देश्य पेय बाजार में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाना है। उपभोक्ता अधिक सटीक लेबलिंग की उम्मीद कर सकते हैं, जो उन्हें कैमेलिया साइनेंसिस (Camellia sinensis) पौधे से प्राप्त असली चाय और अन्य हर्बल या प्लांट-आधारित इन्फ्यूजन के बीच अंतर करने में मदद करेगा। व्यवसायों को अपने उत्पाद के नाम और विवरण को तदनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी।

Impact

इस विनियमन का भारतीय खाद्य और पेय क्षेत्र पर मध्यम प्रभाव पड़ेगा, खासकर हर्बल और प्लांट-आधारित इन्फ्यूजन के उत्पादन और विपणन में शामिल कंपनियों पर। लेबलिंग में सटीकता उपभोक्ता विश्वास और नियामक अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। Impact Rating: 6/10

Difficult Terms Explained

  • FSSAI: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। यह एक वैधानिक निकाय है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
  • Herbal infusions: ये जड़ी-बूटियों, मसालों, फलों या फूलों जैसी पौधों की सामग्री से बने पेय हैं जिन्हें गर्म पानी में भिगोकर बनाया जाता है। इनमें चाय के पौधे की पत्तियां नहीं होती हैं।
  • Camellia sinensis: यह वह पौधा प्रजाति है जिससे काली चाय, हरी चाय, सफेद चाय और ऊलोंग चाय जैसी असली चाय प्राप्त होती है।
  • Misbranding: किसी खाद्य उत्पाद को उसकी पहचान, गुणवत्ता या मूल के संबंध में गलत, भ्रामक या धोखेबाज तरीके से लेबल करना।
  • Food Business Operators (FBOs): कोई भी उपक्रम, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, जो खाद्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्माण, तैयारी, परोसने, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन या आयात के किसी भी चरण में शामिल हो।
  • Food Safety and Standards Act, 2006: भारत का प्राथमिक विधान जो खाद्य सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है, FSSAI की स्थापना करता है और खाद्य व्यवसायों के लिए नियम निर्धारित करता है।
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