FSSAI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Everest Food Products और Laljee Godhoo की हींग की बिक्री पर रोक लगा दी है। क्वालिटी टेस्ट में इन कंपनियों के उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दो दिग्गज ब्रांड्स - Everest Food Products और Laljee Godhoo and Company की कंपाउंड हींग की बिक्री पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई लैब टेस्टिंग में इन उत्पादों के राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा न कर पाने के कारण की गई है।
मानकों का उल्लंघन
नियमों के अनुसार, कंपाउंड हींग में कम से कम 5% अल्कोहल-सॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट होना अनिवार्य है। हालांकि, जांच में सामने आया कि इन ब्रांड्स के सैंपल्स में यह मात्रा मात्र 0% से 3% के बीच थी। इसके अलावा, हींग में स्टार्च की मात्रा भी जरूरत से ज्यादा पाई गई। मुंबई में हुई कानूनी सैंपलिंग और गुजरात के उमबरगांव स्थित Everest फैक्ट्री के निरीक्षण के बाद यह खामियां सामने आईं।
आगे क्या होगा?
जब तक कंपनियां यह साबित नहीं कर देतीं कि उनके उत्पाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं, तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। नियामक ने दोनों कंपनियों से 'करेक्टिव एक्शन प्लान' मांगा है, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे उत्पादन प्रक्रिया में क्या सुधार करने जा रही हैं।
यह फैसला मसालों और कंडीमेंट सेक्टर में FSSAI की बढ़ती सख्ती को दर्शाता है। इन ब्रांड्स के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख को बचाना और भविष्य के बैच की क्वालिटी को मानकों के अनुरूप प्रमाणित कराना है।
