Snapdeal पर लगा ₹5 लाख का जुर्माना! Amazon, Flipkart पर भी कसी नकेल

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AuthorAditya Rao|Published at:
Snapdeal पर लगा ₹5 लाख का जुर्माना! Amazon, Flipkart पर भी कसी नकेल
Overview

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Snapdeal पर नॉन-BIS सर्टिफाइड खिलौने बेचने के चलते **₹5 लाख** का जुर्माना लगाया है। यह कदम Amazon और Flipkart जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए ज्यादा जवाबदेही तय की जा रही है।

रेगुलेटरी शिकंजा कसा

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ई-कॉमर्स कंपनी Snapdeal पर ₹5 लाख का भारी जुर्माना ठोका है। वजह? प्लेटफॉर्म पर ऐसे खिलौने बेचे जा रहे थे जो Bureau of Indian Standards (BIS) सर्टिफिकेशन के मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। CCPA ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था और पाया कि 'Toys (Quality Control) Order, 2020' के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। चिंता की बात यह थी कि दिसंबर 2025 तक भी ऐसे गैर-मानक खिलौने Snapdeal पर लिस्टेड थे, जबकि कंपनी का दावा था कि उन्हें हटा दिया गया था।

'मार्केटप्लेस' वाली दलील खारिज

Snapdeal ने दलील दी थी कि वह एक मार्केटप्लेस है, जैसे कोई फिजिकल शॉपिंग मॉल होता है। लेकिन CCPA ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अथॉरिटी ने कहा कि Snapdeal प्रमोशनल कैंपेन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के जरिए ट्रांजेक्शन पर काफी नियंत्रण रखता है। यह सिर्फ एक 'न्यूट्रल इंटरमीडियरी' नहीं है। यह फैसला ई-कॉमर्स कंपनियों की जिम्मेदारी को 'खरीदार सावधान' (Caveat Emptor) से 'विक्रेता सावधान' (Caveat Venditor) की ओर ले जाता है, यानी अब प्लेटफॉर्म को प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी की गारंटी देनी होगी।

प्लेटफॉर्म की कमाई और डिटेल्स की कमी

CCPA ने यह भी पाया कि Snapdeal ने दो सेलर्स से इन गैर-मानक खिलौनों की बिक्री से ₹41,032 की फीस कमाई थी। कई प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग में मैन्युफैक्चरर की जानकारी और BIS सर्टिफिकेशन नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स भी गायब थीं, जिससे पता चलता है कि प्लेटफॉर्म का ड्यू डिलिजेंस मैकेनिज्म सिर्फ सेलर्स के सेल्फ-डिक्लेरेशन पर निर्भर था, जो कि 'अपर्याप्त' माना गया।

Amazon, Flipkart पर भी लटकी तलवार

Snapdeal के अलावा, CCPA ने Amazon और Flipkart जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों और कुछ सेलर्स को भी नोटिस भेजे हैं। यह भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर पर बढ़ते रेगुलेटरी शिकंजे का हिस्सा है। Bureau of Indian Standards (BIS) भी लगातार इन लीडिंग प्लेटफॉर्म्स के वेयरहाउस से गैर-सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, खासकर खिलौनों को जब्त कर रहा है।

कंप्लायंस का बढ़ता बोझ

Amazon जैसी कंपनियां खिलौनों के लिए काफी सख्त कंप्लायंस पॉलिसी चलाती हैं, जिसमें हर साल अप्रूव्ड थर्ड-पार्टी लैब्स से टेस्टिंग और रिपोर्ट जमा कराना जरूरी होता है। यह सेलर्स के लिए प्रोसेस को और जटिल बना देता है। साल 2025 में भारत का ई-कॉमर्स रेगुलेटरी माहौल काफी सख्त हो गया है, जिसमें नए कानूनों और मौजूदा नियमों का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है।

फ्यूचर कंसर्न्स

Snapdeal की भविष्य में कंप्लायंस सुनिश्चित करने की असमर्थता और दिसंबर 2025 तक भी गैर-मानक प्रोडक्ट्स का मिलना, सिस्टम में बड़ी खामियों की ओर इशारा करता है। रेगुलेटरी सख्ती, बढ़े हुए कंप्लायंस का बोझ और जुर्माने का डर भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रभावित कर सकता है।

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