कस्टम्स विभाग ने AWL Agri Business Limited को एक बड़ा झटका दिया है। अहमदाबाद के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने कंपनी पर MEIS स्क्रीप्स के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ₹2,75,000 (लगभग ₹0.03 करोड़) का जुर्माना लगाया है। कंपनी को यह ऑर्डर 27 फरवरी 2026 को मिला था, जिसकी सूचना 13 मार्च 2026 को दी गई।
कस्टम्स विभाग का आरोप है कि कंपनी ने इन स्क्रीप्स का गलत इस्तेमाल कस्टम ड्यूटी भरने के लिए किया। AWL Agri Business, जिसे पहले Adani Wilmar के नाम से जाना जाता था, अब इस कस्टम्स ऑर्डर के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें उम्मीद है कि इस पेनल्टी का उनके वित्तीय या परिचालन पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।
यह पेनल्टी राशि AWL Agri Business जैसी बड़ी कंपनी के लिए भले ही छोटी लगे, लेकिन यह पुराने एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोग्राम्स पर रेगुलेटरी अटेंशन को दर्शाती है। MEIS स्कीम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए थी, लेकिन इन स्क्रीप्स के ट्रांसफर और इस्तेमाल पर रेगुलेटर्स की कड़ी नजर रही है। यह मामला कस्टम्स और ट्रेड रेगुलेशंस के सख्त अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है।
AWL Agri Business Limited, जो FMCG सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है, पहले भी विभिन्न रेगुलेटरी नोटिसेज का सामना कर चुकी है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से जुड़ी कई पेनल्टी और 2015 में माल की गलत घोषणा को लेकर कस्टम्स पेनल्टी शामिल है।
