Banking/Finance
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28th October 2025, 3:42 PM

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बैंक नामांकन पर नए आरबीआई निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकरों और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए नामांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से नए निर्देश पेश किए हैं। 1 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले ये नियम, मृतक ग्राहकों के निकटतम रिश्तेदारों के लिए दावों को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को कम किया जा सके। नया ढांचा बैंकिंग विनियमन अधिनियम में हाल के संशोधनों के अनुरूप है।
बैंक अब खाता खोलते समय लाभार्थियों को नामांकित करने के लाभों के बारे में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित करने के लिए बाध्य होंगे। उन्हें ग्राहकों को एक नामांकित व्यक्ति (nominee) दर्ज करने की अनुमति देनी होगी और यह भी समझाना होगा कि यह मृत्यु के बाद फंड हस्तांतरण और दावा निपटान को कैसे सरल बनाता है। यदि कोई ग्राहक नामांकित न करने का विकल्प चुनता है, तो बैंकों को एक लिखित घोषणा प्राप्त करनी होगी या उनके इनकार को दर्ज करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि खाता खोलने में इस आधार पर देरी या इनकार न हो।
इसके अलावा, बैंकों को तीन कार्य दिवसों के भीतर नामांकन पंजीकरण, रद्दीकरण, या भिन्नताओं को सत्यापित और स्वीकार करना आवश्यक है और इसी अवधि के भीतर किसी भी अस्वीकृति को लिखित रूप में सूचित करना होगा। नामांकन की स्थिति को खाता विवरण और पासबुक पर भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना होगा। आरबीआई ने बैंकों को नामांकन के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है, इस प्रक्रिया में पुराने नियमों को रद्द किया गया है।
Impact: इस खबर का बैंकिंग क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह दावों को संभालने में ग्राहक विश्वास और परिचालन दक्षता को बढ़ाएगा। यह खाताधारकों और उनके परिवारों को भी लाभान्वित करेगा क्योंकि यह सुचारू उत्तराधिकार योजना (succession planning) और संपत्ति हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा। प्रभाव रेटिंग: 7/10।