भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) के लिए एक नए 'म्यूचुअल फंड-ओनली' (MF-PMS) कैटेगरी का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव में निवेश की न्यूनतम राशि को ₹50 लाख से घटाकर ₹25 लाख करने का सुझाव दिया गया है, जिससे ज्यादा निवेशक प्रोफेशनल निवेश सलाह का लाभ उठा सकेंगे।
SEBI का नया प्रस्ताव: निवेश हुआ आसान
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर ली है। 23 जुलाई 2026 को जारी एक कंसल्टेशन पेपर में, रेगुलेटर ने एक खास 'म्यूचुअल फंड-ओनली' पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (MF-PMS) कैटेगरी का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का मकसद मास-एफ्लुएंट निवेशकों के लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को ज्यादा सुलभ बनाना है, जिनके लिए मौजूदा ₹50 लाख की ऊंची एंट्री बैरियर मुश्किल हो सकती है।
इस प्रस्ताव की सबसे खास बात यह है कि न्यूनतम निवेश राशि को घटाकर ₹25 लाख कर दिया गया है, जो कि पारंपरिक PMS के लिए वर्तमान ₹50 लाख से काफी कम है। इसके अलावा, SEBI ने ऐसी सेवाएं शुरू करने की इच्छुक संस्थाओं के लिए नेट वर्थ की आवश्यकता को ₹5 करोड़ से घटाकर ₹2 करोड़ करने का भी प्रस्ताव दिया है। एंट्री की इन बाधाओं को कम करके, रेगुलेटर का लक्ष्य वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में ज्यादा खिलाड़ियों को लाना और सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है।
बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव
इस प्रस्ताव का सबसे अहम असर वेल्थ मैनेजर्स के बिजनेस मॉडल पर पड़ेगा। पारंपरिक PMS, जिसमें अक्सर सीधे स्टॉक या बॉन्ड का चयन शामिल होता है, के विपरीत प्रस्तावित MF-PMS संरचना पोर्टफोलियो को केवल डायरेक्ट प्लान वाले म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स तक सीमित रखेगी। चूंकि यह फ्रेमवर्क डायरेक्ट प्लान्स पर निर्भर करता है—जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन का भुगतान नहीं करते—यह मॉडल सलाहकारों के लिए पारंपरिक ट्रेल कमीशन-आधारित आय से दूर एक बदलाव लाएगा।
प्रस्तावित नियमों के तहत, पोर्टफोलियो मैनेजर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) पर 2.5% तक का मैनेजमेंट फी वसूल सकेंगे। यह एक फी-ओनली एडवाइजरी मॉडल की ओर एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। इससे निवेशकों के लिए फीस स्पष्ट हो जाती है, लेकिन यह उन कई वितरकों के मौजूदा रेवेन्यू स्ट्रीम को बाधित करता है जो 'रेगुलर' म्यूचुअल फंड प्लान से कमीशन पर निर्भर करते हैं। निवेशकों को यह तौलना होगा कि क्या 2.5% मैनेजमेंट फी, साथ ही अंतर्निहित म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो, स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड निवेश या मौजूदा PMS रणनीतियों की तुलना में पर्याप्त वैल्यू प्रदान करती है।
जोखिम और विचारणीय बिंदु
हालांकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रोफेशनल मैनेजमेंट को 'लोकतांत्रिक' बनाना है, यह निवेशकों के लिए नई स्थितियां पैदा करता है। यह कदम स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड निवेश और इस नई, विनियमित कैटेगरी के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। निवेशक एक साधारण म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और एक MF-PMS के बीच अंतर करने में संघर्ष कर सकते हैं, जो अतिरिक्त मैनेजमेंट फी लेता है। इसके अलावा, यह जोखिम है कि आक्रामक मार्केटिंग इन प्रबंधित पोर्टफोलियो की ओर निवेशकों को धकेल सकती है, भले ही उनके लक्ष्यों के लिए एक स्टैंडर्ड, कम लागत वाला म्यूचुअल फंड दृष्टिकोण पर्याप्त हो।
पब्लिक कमेंट्स के लिए कंसल्टेशन पीरियड 13 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है, ऐसे में इंडस्ट्री यह देखने के लिए तैयार है कि ये नियम कैसे अंतिम रूप लेते हैं। अगला चरण इस बात पर निर्भर करेगा कि रेगुलेटर व्यापक पहुंच की इस पहल को संभावित फी लेयरिंग और जटिल उत्पाद संरचनाओं से निवेशकों की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ कैसे संतुलित करता है। निवेशकों को SEBI से अंतिम अधिसूचना पर नजर रखनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि फीस की संरचना कैसे लागू की जाएगी और क्या अंतिम नियम इन पोर्टफोलियो के लिए कुल लागत पर विशेष खुलासे शामिल करेंगे।
