SEBI का बड़ा फैसला: म्यूचुअल फंड्स के लिए नई इंट्रा-डे बॉरोइंग की सुविधा, 1 सितंबर 2026 से लागू

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
SEBI का बड़ा फैसला: म्यूचुअल फंड्स के लिए नई इंट्रा-डे बॉरोइंग की सुविधा, 1 सितंबर 2026 से लागू

1 सितंबर 2026 से, SEBI म्यूचुअल फंड्स को अस्थायी कैश फ्लो की कमी को पूरा करने के लिए इंट्रा-डे (इंट्राडे) बॉरोइंग (कर्ज) लेने की अनुमति देगा। इस कदम का मकसद रिडेम्पशन (Redemption) और ट्रेड सेटलमेंट को सुचारू बनाना है। सबसे खास बात यह है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को बॉरोइंग की सारी लागत खुद उठानी होगी, जिसका बोझ निवेशकों पर नहीं पड़ेगा।

फंड हाउस के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स के लिए इंट्रा-डे क्रेडिट (Intraday Credit) के इस्तेमाल को लेकर एक नया ढांचा पेश किया है। 1 सितंबर 2026 से, फंड हाउसेज को लिक्विडिटी मिसमैच (Liquidity Mismatch) से निपटने के लिए शॉर्ट-टर्म बॉरोइंग (Short-term Borrowing) का इस्तेमाल करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) मिलेगी। ऐसी स्थितियां अक्सर तब पैदा होती हैं जब मार्केट ट्रेड्स को सेटल करने में लगने वाला समय, निवेश से होने वाली कैश इनफ्लो (Cash Inflow) या निवेशकों के रिडेम्पशन (Redemption) के समय से मेल नहीं खाता।

नई गाइडलाइंस के तहत, म्यूचुअल फंड स्कीम्स (Mutual Fund Schemes) कई खास ऑपरेशनल जरूरतों के लिए इंट्रा-डे बॉरोइंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनमें यूनिटहोल्डर्स (Unitholders) के रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन (Income Distribution) करना और नए निवेशों के लिए पे-इन (Pay-in) पूरा करना शामिल है। इसके अलावा, फंड फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट (Foreign Exchange Settlement) और मार्क-टू-मार्केट ऑब्लिगेशन्स (Mark-to-Market Obligations) को क्लियर करने के लिए भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। रेगुलेटर का इरादा यह है कि अधिक मार्केट एक्टिविटी या निवेशकों की मांग में अचानक बदलाव के दौरान ऑपरेशनल देरी की संभावनाओं को कम किया जा सके।

बॉरोइंग लिमिट्स और रीपेमेंट के नियम

हालांकि बॉरोइंग का दायरा बढ़ाया गया है, रेगुलेटर ने सख्त नियंत्रण बनाए रखे हैं। बॉरोइंग को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जैसे स्रोतों से मिलने वाले गारंटीड रिसीवेबल्स (Guaranteed Receivables) और सब्सक्रिप्शन (Subscription) से होने वाली अपेक्षित आय के बदले सुरक्षित किया जा सकता है। फंड्स को मैच्योर हो रहे डेट इंस्ट्रूमेंट्स (Debt Instruments) जैसे नॉन-गारंटीड रिसीवेबल्स (Non-Guaranteed Receivables) के बदले भी बॉरो करने की अनुमति है, बशर्ते कि वे उसी दिन मिलने की उम्मीद हो।

इस पॉलिसी की एक मुख्य आवश्यकता यह है कि सभी इंट्रा-डे लोन को ट्रेडिंग डे (Trading Day) के अंत तक क्लियर (settle) किया जाना चाहिए। यदि कोई बॉरोइंग मार्केट क्लोज (Market Close) तक वापस नहीं चुकाई जाती है, तो यह तुरंत ओवरनाइट बॉरोइंग (Overnight Borrowing) के मौजूदा, सख्त नियमों के दायरे में आ जाएगी। इस मैकेनिज्म का उद्देश्य स्कीम्स के भीतर लॉन्ग-टर्म डेट (Long-term Debt) जमा होने से रोकना है।

गवर्नेंस और निवेशकों के लिए कॉस्ट प्रोटेक्शन

ट्रांसपेरेंसी (Transparency) सुनिश्चित करने के लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के बोर्ड और म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज (Mutual Fund Trustees) को इन बॉरोइंग्स के लिए एक औपचारिक पॉलिसी बनानी और अप्रूव करनी होगी। इस पॉलिसी में यह बताया जाना चाहिए कि ये लोन कैसे अप्रूव और मॉनिटर किए जाते हैं, और इसे कंपनी की वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक स्कीम को विस्तृत इंटरनल रिकॉर्ड (Internal Records) रखने होंगे, जिसमें यह समझाया जाए कि लिक्विडिटी मिसमैच (Liquidity Mismatch) क्यों हुआ और फंड ने लोन चुकाने की क्या योजना बनाई थी।

निवेशकों को इस सुविधा से जुड़ी लागतों से बचाने के लिए SEBI का एक विशेष आदेश है। इंट्रा-डे बॉरोइंग से संबंधित सभी खर्चों के साथ-साथ फंड इनफ्लो (Fund Inflow) में देरी से होने वाले किसी भी नुकसान को एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) को खुद वहन करना होगा। इन खर्चों को म्यूचुअल फंड स्कीम्स या यूनिट होल्डर्स पर चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फंड मैनेजर्स (Fund Managers) दैनिक ऑपरेशंस (Operations) को सपोर्ट करने के लिए इस नई फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग करते समय अनुशासित रहें।

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