भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा सहारा देने के लिए एक अहम सुझाव दिया है। उन्होंने बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के नियमों में बदलाव की सिफारिश की है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए हाउसिंग, शिक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर के लिए लोन की एलिजिबिलिटी लिमिट बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
PSL नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के नियमों में एक बड़ा बदलाव करने का सुझाव दिया है, जिससे भारत में बैंकों की क्रेडिट बांटने की प्रक्रिया बदल सकती है। आपको बता दें कि अभी बैंकों को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) का 40% हिस्सा एग्रीकल्चर और छोटे बिजनेसेज जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। लेकिन अब नए प्रस्ताव में इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को भी इसी कैटेगरी में रखने की बात कही गई है। इससे लंबे समय तक चलने वाले राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर फंड उपलब्ध हो सकेगा।
PSL टारगेट पूरा करने की चुनौतियां
रिपोर्ट के अनुसार, बैंक अभी PSL टारगेट को पूरा करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट (PSLCs) पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इन सर्टिफिकेट्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम ₹1.8 लाख करोड़ (FY18) से बढ़कर ₹12.2 लाख करोड़ (FY25) हो गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सर्टिफिकेट की खरीद और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में अनिवार्य योगदान को हटाने के बाद, कई बैंकों को सीधे अपना 40% का टारगेट पूरा करने में मुश्किल होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करने से बैंक सीधे कैपिटल-इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकेंगे, बजाय इसके कि वे सर्टिफिकेट ट्रेडिंग पर निर्भर रहें।
लोन लिमिट में प्रस्तावित बदलाव
इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, यह प्रस्ताव कई ऐसे सेक्टरों के लिए एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड को भी आधुनिक बनाने की बात करता है, जिनमें हाल के वर्षों में महंगाई काफी बढ़ी है। हाउसिंग सेक्टर के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो शहरों में PSL एलिजिबिलिटी के लिए लोन की लिमिट ₹1 करोड़ और अन्य इलाकों में ₹75 लाख तक बढ़ाई जानी चाहिए। यह बड़ा कदम बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है।
शिक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी खास ध्यान दिया गया है। अर्थशास्त्रियों ने बढ़ती लागत को कवर करने के लिए PSL-एलिजिबल एजुकेशन लोन की लिमिट दोगुनी करके ₹50 लाख करने का सुझाव दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए यह बढ़ोतरी और भी बड़ी है: प्रोजेक्ट लोन की लिमिट ₹35 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ कर दी जाएगी, जबकि रूफटॉप सोलर लोन की लिमिट ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी जाएगी।
निवेशकों पर क्या होगा असर?
अगर रेगुलेटर्स इन सुझावों को मान लेते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनके लिए लोन लेने की लागत कम हो सकती है। बैंकों को भी अपने रेगुलेटरी दायित्वों को पूरा करने में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिससे बाजार से सर्टिफिकेट खरीदने की जरूरत कम हो जाएगी। निवेशकों के लिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इन सुझावों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या आने वाले समय में PSL फ्रेमवर्क में कोई औपचारिक बदलाव किया जाता है। यह बदलाव कई कैपिटल-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्रेडिट फ्लो की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है।
