RBI का बड़ा फैसला: ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा एसेट वाले NBFC होंगे 'अपर लेयर' में, इंफ्रा फाइनेंसिंग को बड़ी राहत

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AuthorMehul Desai|Published at:
RBI का बड़ा फैसला: ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा एसेट वाले NBFC होंगे 'अपर लेयर' में, इंफ्रा फाइनेंसिंग को बड़ी राहत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के वर्गीकरण को आसान बना दिया है। अब ₹1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा की संपत्ति वाली NBFCs को 'अपर लेयर' माना जाएगा। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाली NBFCs के लिए लोन देने की सीमा बढ़ाकर 45% कर दी गई है।

क्या है नया नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) की पहचान और नियमन के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। अब सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर NBFCs को 'अपर लेयर' में रखा जाएगा। जिन NBFCs की संपत्ति ₹1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा होगी, उन्हें इस श्रेणी में माना जाएगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, और यह पहले इस्तेमाल होने वाले कई मापदंडों वाले सिस्टम की जगह लेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर असर

नए नियमों में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करने वाली NBFCs के लिए एक खास राहत दी गई है। RBI ने इन कंपनियों के लिए बड़े एक्सपोजर (लोन) की सीमा को उनके एजिबल कैपिटल बेस के 45% तक बढ़ा दिया है, जो पहले 35% थी। बड़ी एक्सपोजर लिमिट यह तय करती है कि एक NBFC किसी एक कर्जदार या जुड़े हुए कर्जदारों के समूह को अधिकतम कितनी रकम उधार दे सकती है। इस सीमा को बढ़ाने से इन NBFCs को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स काफी कैपिटल-इंटेंसिव होते हैं।

सरकारी NBFCs भी शामिल

RBI ने ओनरशिप-न्यूट्रल यानी मालिकाना हक को नज़रअंदाज़ करने वाला तरीका अपनाया है। इसका मतलब है कि सरकारी मालिकाना हक वाली NBFCs पर भी वही नियम लागू होंगे जो प्राइवेट NBFCs पर होते हैं। हालांकि, सरकारी कंपनियों को एक खास छूट दी गई है। अगर वे 'अपर लेयर' में आती हैं, तो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना ज़रूरी नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी NBFCs पर रेगुलेटरी निगरानी का बोझ तो समान रहेगा, लेकिन वे अपनी मौजूदा मालिकाना संरचना बनाए रख सकेंगी।

यह क्लासिफिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है?

'अपर लेयर' NBFC के तौर पर क्लासिफाई होना इसलिए अहम है क्योंकि इन पर RBI के सबसे सख्त नियम लागू होते हैं। इनमें बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरतें, कड़े कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स और ज़्यादा कड़ी सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग शामिल हैं। निवेशकों के लिए, यह क्लासिफिकेशन देश की सबसे बड़ी और सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण NBFCs की पहचान करने का एक जरिया है। इस ब्रैकेट की कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट के उच्च मानकों को बनाए रखेंगी, क्योंकि यहां किसी भी ऑपरेशनल समस्या का पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर बड़ा असर पड़ सकता है।

निवेशकों को क्या देखना चाहिए?

शेयरधारकों के लिए मुख्य बात यह है कि ये NBFCs इन अपडेटेड नियमों के अनुसार खुद को कैसे ढालती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर-फोकस्ड NBFCs के लिए, निवेशकों को उनके लोन पोर्टफोलियो में बदलाव पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वे 45% की बढ़ी हुई लेंडिंग लिमिट का फायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा, कंप्लायंस की कुल लागत भी एक अहम पहलू है, क्योंकि 'अपर लेयर' के तहत ऊंचे रेगुलेटरी मानकों को पूरा करने से ऑपरेशनल खर्चों पर असर पड़ सकता है। आखिर में, इस वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया पर भी नज़र रखी जाएगी, जो यह तय करती है कि कौन सी NBFCs अपनी संपत्ति के आकार के आधार पर इस अत्यधिक विनियमित श्रेणी में प्रवेश करती हैं या बाहर निकलती हैं।

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