RBI का बड़ा फैसला: NBFC के लिए ₹1 लाख करोड़ की सीमा बरकरार, Tata Sons की लिस्टिंग पर तलवार

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
RBI का बड़ा फैसला: NBFC के लिए ₹1 लाख करोड़ की सीमा बरकरार, Tata Sons की लिस्टिंग पर तलवार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर-लेयर NBFCs के लिए एसेट थ्रेशोल्ड (asset threshold) को ₹2.5 लाख करोड़ तक बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सीमा ₹1 लाख करोड़ पर ही बनी रहेगी। इस फैसले से Tata Sons, जिसकी संपत्ति ₹1.75 लाख करोड़ है, अब भी RBI के कड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अनिवार्य लिस्टिंग (mandatory listing) की दायरे में रहेगी। यह कदम Tata Sons के IPO से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के प्रयासों को और मुश्किल बना देगा।

क्या हुआ?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के लिए एसेट थ्रेशोल्ड को ₹1 लाख करोड़ पर बनाए रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने इंडस्ट्री के ₹2.5 लाख करोड़ तक सीमा बढ़ाने के सुझावों को ठुकरा दिया है। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी Tata Sons को RBI की 'अपर-लेयर' सुपरवाइजरी कैटेगरी में रखता है। इस कैटेगरी की कंपनियों पर कड़े रेगुलेशन लागू होते हैं, जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने शेयरों को लिस्ट (list) कराना अनिवार्य है।

Tata Sons के लिए इसका क्या मतलब?

RBI ने सितंबर 2022 में Tata Sons को एक अपर-लेयर NBFC के तौर पर वर्गीकृत किया था। रेगुलेटरी नियमों के अनुसार, ऐसी कंपनियों को एक निश्चित समय-सीमा के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना होता है। तब से, यह समूह इस आवश्यकता से बचने की कोशिश कर रहा है। Tata Sons ने पहले ही काफी कर्ज चुका दिया है और RBI से अपना NBFC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। रेगुलेटर द्वारा थ्रेशोल्ड बढ़ाने से इनकार करना, साथ ही प्रिंसिपल-बेस्ड रेगुलेशन (principle-based regulation) पर उसका सख्त रवैया, यह बताता है कि कंपनी के लिए लिस्टिंग से बचने का रास्ता अभी भी कठिन है।

RBI का तर्क

RBI का मानना है कि एसेट-साइज़ थ्रेशोल्ड (asset-size threshold) वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कंपनियों की पहचान करने का एक विश्वसनीय तरीका है। बैंक का मानना है कि यदि ₹1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति वाली कोई NBFC वित्तीय संकट में पड़ती है, तो इसका व्यापक वित्तीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है। इस सीमा पर टिके रहने से, RBI बड़ी होल्डिंग कंपनियों पर कड़ी नजर रखता है, जिनसे व्यवस्थित जोखिम (systemic risk) पैदा हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस थ्रेशोल्ड की समीक्षा अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल कर देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेगुलेशन बढ़ते वित्तीय क्षेत्र के साथ तालमेल बिठा सकें।

बोर्ड के अंदर की कहानी

Tata Sons को लिस्ट कराने को लेकर बोर्ड के अंदर कथित तौर पर बहस छिड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) का प्रतिनिधित्व करने वाले डायरेक्टर नोएल टाटा (Noel Tata) ने पब्लिक लिस्टिंग का विरोध किया है। वहीं, ट्रस्ट द्वारा नामित एक अन्य डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) इस कदम के पक्ष में बताए जा रहे हैं। चूंकि Tata Trusts, Tata Sons का मुख्य शेयरहोल्डर है, इसलिए पब्लिक लिस्टिंग या रेगुलेटरी स्टेटस में किसी भी बदलाव से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी सहमति पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

रेगुलेटरी छूट पर RBI का नजरिया

RBI ने इस बात पर जोर दिया है कि वह एक स्पष्ट, सिद्धांत-आधारित रेगुलेटरी एप्रोच (principle-based regulatory approach) को प्राथमिकता देता है। बैंक ने कहा है कि वह 'केस-स्पेसिफिक एग्जेंप्शन' (case-specific exemptions) देने से कतराता है, जिसका मतलब है कि यह किसी एक कंपनी को समायोजित करने के लिए अपने नियमों को बदलने की संभावना नहीं रखता है। यह रवैया Tata Sons के NBFC लाइसेंस सरेंडर करने के आवेदन के आसपास अनिश्चितता का एक बड़ा कारण है।

निवेशकों को क्या देखना चाहिए?

निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात RBI का Tata Sons के NBFC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के आवेदन पर अंतिम फैसला है। यदि रेगुलेटर इस अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो लिस्टिंग मानदंडों का पालन करने का दबाव जारी रहने की संभावना है। निवेशकों को Tata Sons की ओर से उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर (capital structure), लिस्टिंग पर बोर्ड के फैसलों और रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए किसी भी अगले कदम के बारे में किसी भी आधिकारिक संचार पर भी नजर रखनी चाहिए।

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