RBI का बड़ा फैसला: NBFC-IFCs के लिए बढ़ी लोन देने की लिमिट, अब **45%** तक दे सकते हैं लोन

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AuthorAditya Rao|Published at:
RBI का बड़ा फैसला: NBFC-IFCs के लिए बढ़ी लोन देने की लिमिट, अब **45%** तक दे सकते हैं लोन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़े NBFC-IFCs यानी अपर लेयर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों के लिए लोन देने की लिमिट **35%** से बढ़ाकर **45%** कर दी है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की जरूरतें पूरी करना है। इसके साथ ही, RBI ने अपर लेयर NBFCs की पहचान के नियम भी अपडेट किए हैं, जिसमें सरकारी कंपनियों को शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें लिस्टिंग से छूट दी गई है।

क्या हुआ है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी बदलाव किए हैं, जिससे 'अपर लेयर' में शुमार नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों (NBFC-IFCs) को बड़ी राहत मिली है। ये कंपनियां, जो बड़े और सिस्टमेटिकली महत्वपूर्ण लेंडर्स की श्रेणी में आती हैं, अब किसी एक कनेक्टेड बॉरोअर ग्रुप को अपनी एलिजिबल कैपिटल बेस का 45% तक लोन दे सकती हैं। पहले यह लिमिट 35% थी। इस बढ़ोतरी से इन कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एक्सपोजर लेने की अनुमति मिल गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए क्यों ज़रूरी?

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी-भरकम पूंजी की ज़रूरत होती है। पहले 35% की लिमिट के कारण, बड़े लेंडर्स अक्सर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से फंड करने में असमर्थ रहते थे, जिससे उधारकर्ताओं को सिंडिकेशन या कई लेंडर्स की तलाश करनी पड़ती थी। 45% की लिमिट बढ़ाकर, RBI इन NBFCs को बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का नेतृत्व करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। निवेशकों के लिए, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित बड़े लेंडर्स के लिए बिज़नेस वॉल्यूम में वृद्धि हो सकती है।

क्लासिफिकेशन रूल्स हुए आसान

RBI ने यह भी सुव्यवस्थित किया है कि कौन सी कंपनियां 'अपर लेयर' कैटेगरी में आएंगी। अब, मुख्य मानदंड ₹1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा की एसेट साइज़ होगा। यह पहले के मल्टी-पैरामीटर सिस्टम की जगह लेगा, जिससे कंपनियों और निवेशकों के लिए रेगुलेटरी विजिबिलिटी बढ़ेगी।

सरकारी NBFCs पर असर

इस घोषणा का एक अहम हिस्सा सरकारी NBFCs को अपर लेयर कैटेगरी में शामिल करना है। पहले इन्हें अक्सर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे तुरंत बाजार में कोई खलल न पड़े, RBI ने स्पष्ट किया है कि ये सरकारी-नियंत्रित एंटिटीज़ नए फ्रेमवर्क के तहत तो आएंगी, लेकिन उन्हें अनिवार्य स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की आवश्यकताओं से छूट मिलेगी। यह भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण सरकारी लेंडर्स जैसे Power Finance Corporation (PFC) और REC Ltd के लिए एक अहम बात है।

रिस्क फैक्टर

जहां लोन लिमिट बढ़ने से बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने की क्षमता बेहतर होती है, वहीं कंसंट्रेशन रिस्क भी बढ़ता है। अगर कोई लेंडर अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा किसी एक बॉरोअर या ग्रुप को आवंटित करता है, तो उस खास प्रोजेक्ट में कोई डिफॉल्ट या देरी होने पर लेंडर की वित्तीय सेहत पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रोथ की संभावना बढ़ने के साथ-साथ, अंडरराइटिंग की क्वालिटी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक्सपोजर लिमिट बढ़ रही हैं।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

आगे चलकर, निवेशकों को यह देखना चाहिए कि ये कंपनियां अपनी एसेट क्वालिटी का प्रबंधन कैसे करती हैं। प्रति बॉरोअर बड़े लोन साइज़ की क्षमता के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो में बैड लोंस (Gross NPAs) की निगरानी ज़रूरी होगी। इसके अतिरिक्त, यह देखना उपयोगी होगा कि अलग-अलग कंपनियां अपनी इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को कैसे एडजस्ट करती हैं, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को ओवर-लीवरेज किए बिना इस नई 45% की हेडरूम का उपयोग कर सकें।

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