RBI का बड़ा कदम: बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अब 'वन-टाइम अप्रूवल' की तैयारी!

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
RBI का बड़ा कदम: बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अब 'वन-टाइम अप्रूवल' की तैयारी!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत, म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन फंड जैसी संस्थाओं को अब हर बार खरीद की अनुमति नहीं लेनी होगी, बल्कि उन्हें भविष्य की खरीद के लिए 'वन-टाइम अप्रूवल' मिल सकता है।

रेगुलेटरी बोझ होगा कम

RBI की ओर से जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस का मकसद भारतीय बैंकिंग कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने वाले संस्थागत निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है। फिलहाल, बड़ी खरीदारी करने वाले निवेशकों को हर बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक से नई अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें कई रेगुलेटरी बाधाएं आती हैं।

क्या है 'वन-टाइम अप्रूवल' का कॉन्सेप्ट?

नए प्रस्ताव के अनुसार, SEBI, IRDAI या PFRDA के साथ रजिस्टर्ड योग्य संस्थाएं एक बारगी अप्रूवल के लिए आवेदन कर सकेंगी। यह अप्रूवल भविष्य में की जाने वाली खरीद पर भी लागू होगा, बशर्ते निवेशक एक पैसिव शेयरहोल्डर बना रहे और बैंक के प्रमोटर या फाउंडिंग ग्रुप का हिस्सा न बने। इस बदलाव से बार-बार क्लीयरेंस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी, जो पहले से ही एसेट मैनेजर्स के लिए एक बड़ी परेशानी थी।

किन संस्थाओं पर होगा असर?

यह प्रस्तावित बदलाव कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक सहित कई तरह की संस्थाओं पर लागू होगा। इस प्रक्रिया को आसान बनाकर, रेगुलेटर बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग-टर्म कैपिटल के महत्व को स्वीकार कर रहा है। RBI ने इस ड्राफ्ट रूल्स पर सभी रेगुलेटेड एंटिटीज और अन्य इच्छुक पक्षों से 4 अगस्त, 2026 तक प्रतिक्रिया मांगी है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

निवेशकों के लिए क्या है खास?

निवेशकों के नजरिए से, यह बदलाव कैपिटल एलोकेशन को और अधिक कुशल बना सकता है। जब संस्थागत निवेशकों को हर छोटी बढ़त के लिए लंबी अप्रूवल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो यह देरी का कारण बन सकता है या उन्हें पोजीशन बढ़ाने से हतोत्साहित कर सकता है। 'वन-टाइम अप्रूवल' मैकेनिज्म इन फंड्स को मार्केट की स्थितियों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो को अधिक स्वतंत्रता से एडजस्ट करने की अनुमति दे सकता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि RBI वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के स्वामित्व की कड़ी निगरानी करता है। प्रस्ताव विशेष रूप से प्रमोटर या फाउंडिंग ग्रुप का हिस्सा बनने वालों को बाहर रखता है, जिसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि बैंकिंग संस्थानों का नियंत्रण अत्यधिक केंद्रित न हो। निवेशकों को कमेंट पीरियड खत्म होने के बाद नियमों के अंतिम संस्करण पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 'योग्य' संस्थानों के लिए विशिष्ट शर्तें और शेयरधारिता स्तरों की सीमाएं प्रमुख कारक होंगी जो यह निर्धारित करेंगी कि यह कदम बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम को कितना प्रभावित करता है।

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