शिपिंग हब बनने के रास्ते में नया नियम
भारत अपने समुद्री कानूनों को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक प्रस्तावित नियम देश के बढ़ते समुद्री वित्त क्षेत्र (Maritime Finance Sector) के लिए चिंता का विषय बन गया है। सरकार एक ऐसे नियम पर विचार कर रही है जिसके तहत भारत में रजिस्टर्ड जहाजों में कम से कम 51% हिस्सेदारी भारतीय कंपनियों की होनी चाहिए। यह बदलाव GIFT City के लचीले नियमों के विपरीत है, जिसे वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। विशेषज्ञों का डर है कि स्वामित्व की यह सख्त सीमा अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की दिलचस्पी कम कर सकती है और भारत के एक प्रमुख वैश्विक समुद्री वित्त केंद्र (Global Maritime Finance Centre) बनने के लक्ष्य को झटका दे सकती है।
GIFT City की चमक पर पड़ सकता है असर
GIFT City अपने अनुकूल नियमों के कारण समुद्री वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। यहां UAE की Transworld Group और जापान की Mitsui OSK Lines जैसी कंपनियां पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। DP World भी यहां अपनी सेवाएं स्थापित करने की सोच रही है, और ONGC ने Mitsui OSK Lines के साथ मिलकर GIFT City से एथेन कैरियर (Ethane Carriers) के लिए साझेदारी की है। गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) 10 में से 15 साल के लिए कॉरपोरेट टैक्स में पूर्ण छूट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) से राहत, कैपिटल गेन्स, GST और स्टाम्प ड्यूटी पर छूट जैसे बड़े टैक्स फायदे देता है। हालांकि, प्रस्तावित 51% भारतीय स्वामित्व नियम जटिलताएँ बढ़ा सकता है और लागत बढ़ा सकता है, जिससे वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने वाला सीधा रास्ता बाधित हो सकता है। प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी के पार्टनर सुरेश स्वामी ने कहा कि IFSC में 'निवेशक का भरोसा बनाए रखने और शिप लीजिंग (Ship Leasing) गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी स्पष्टता और वैश्विक तालमेल का होना बेहद जरूरी है'।
निवेशक क्यों कर सकते हैं कहीं और रुख?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अनिवार्य रूप से बहुमत (Majority) भारतीय हिस्सेदारी की शर्त, जहाज वित्तपोषण (Ship Finance) के मुख्य आधार, लाभप्रद 'सेल-एंड-लीज-बैक' (Sale-and-Leaseback) सौदों को बाधित कर सकती है। इसके लिए स्थिर कानूनी प्रणालियों और आसान पूंजी प्रवाह (Capital Flow) की आवश्यकता होती है। GIFT City की वर्तमान लचीलेपन की तुलना में, सिंगापुर और हांगकांग जैसे स्थापित समुद्री वित्त केंद्र इसी तरह के स्वामित्व नियमों के बिना कानूनी निश्चितता (Legal Certainty) प्रदान करते हैं। सिंगापुर का अपना समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण (Maritime and Port Authority) द्वारा प्रबंधित एक संपूर्ण नियामक ढांचा है और यह मैरीटाइम सेक्टर इंसेटिव (Maritime Sector Incentive) जैसे टैक्स ब्रेक भी देता है। हांगकांग, अपने कॉमन लॉ सिस्टम और टैक्स-फ्री स्टेटस के साथ, शिपिंग फाइनेंस के लिए एक समान मजबूत और व्यवसाय-अनुकूल माहौल प्रदान करता है। बहुसंख्यक भारतीय हिस्सेदारी की आवश्यकता भारत को एक कम आकर्षक, अधिक जटिल और महंगा विकल्प बना सकती है। इससे निवेश प्रतिद्वंद्वी स्थानों की ओर मुड़ सकता है, जिससे दुनिया के बेड़े के 1% से भी कम हिस्से पर कब्जा रखने वाले भारत के वैश्विक शिपिंग टनेज (Shipping Tonnage) को बढ़ाने के लक्ष्य को नुकसान पहुंच सकता है। घरेलू स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करने से अनजाने में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की संख्या कम हो सकती है, जिससे नए कानूनों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
आगे क्या?
GIFT City को एक वैश्विक समुद्री वित्त केंद्र के रूप में सफल होने के लिए, उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर प्रतिस्पर्धी और कुशल वातावरण प्रदान करना होगा। हालांकि हाल ही में मर्चेंट शिपिंग बिल (Merchant Shipping Bill) ने पुराने नियमों को अपडेट किया है, प्रस्तावित स्वामित्व सीमा वैश्विक प्रथाओं से एक बड़ा विचलन बनी हुई है। अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और स्थापित केंद्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारत के नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए नियम वैश्विक मानदंडों के अनुरूप हों और निवेशक विश्वास बनाए रखें, न कि ऐसे बाधाएँ खड़ी करें जो पूंजी को दूर भगा दें। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या भारत के प्रस्तावित स्वामित्व नियम इसके समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देंगे या अनजाने में इसके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लक्ष्यों को बाधित करेंगे।