PF Trusts: सरकार का बड़ा फैसला, अब ग्लोबल बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकेंगे प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट

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AuthorSaanvi Reddy|Published at:
PF Trusts: सरकार का बड़ा फैसला, अब ग्लोबल बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकेंगे प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट

वित्त मंत्रालय ने प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्टों के लिए निवेश के दायरे को बड़ा कर दिया है। अब वे World Bank और ADB जैसे वैश्विक संस्थानों के रुपी-डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स में पैसा लगा सकेंगे।

वित्त मंत्रालय ने प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रस्टों के लिए निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये ट्रस्ट, जो केंद्रीय EPFO से अलग अपना फंड खुद मैनेज करते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए रुपी-डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे।\n\n### निवेश का नया विकल्प\n\nअब तक ये ट्रस्ट मुख्य रूप से घरेलू कॉर्पोरेट डेट मार्केट तक ही सीमित थे, जिससे उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह से स्थानीय कंपनियों के प्रदर्शन पर निर्भर रहता था। नई गाइडलाइंस के तहत ट्रस्ट अब IBRD (World Bank), IFC, Asian Development Bank (ADB) और New Development Bank (NDB) के बॉन्ड्स में निवेश कर पाएंगे। यह कदम न केवल पोर्टफोलियो में विविधता लाएगा, बल्कि वैश्विक संस्थानों के साथ जुड़कर स्थिरता भी प्रदान करेगा।\n\nखास बात यह है कि ये बॉन्ड्स रुपये में होने के कारण ट्रस्ट किसी भी तरह के करेंसी जोखिम से बचे रहेंगे। वहीं, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने शर्त रखी है कि इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अवधि निवेश के समय कम से कम 3 साल होनी चाहिए।\n\n### सुरक्षा का घेरा बरकरार\n\nसरकार ने साफ किया है कि इस छूट का मतलब जोखिम लेना नहीं है। नियम के मुताबिक, कोई भी ट्रस्ट केंद्रीय EPFO द्वारा घोषित सालाना ब्याज दरों से 2% से ज्यादा का ब्याज नहीं दे सकता। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि ट्रस्ट ऊंचे रिटर्न के लालच में कोई भी जोखिम भरा निवेश न करें। इससे करीब 1,000 ट्रस्टों से जुड़े 30 लाख कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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