India-UK Trade Pact: 15 जुलाई से UK की कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी के नए नियम लागू

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AuthorAditi Chauhan|Published at:
India-UK Trade Pact: 15 जुलाई से UK की कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी के नए नियम लागू

15 जुलाई से भारत, इंडिया-यूके ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूके में बनी गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी के नए नियम लागू करेगा। इस पॉलिसी में कस्टम ड्यूटी घटाने के लिए पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों की एक तय संख्या पर कोटा सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट को सुरक्षित रखते हुए व्यापार के मौके बढ़ाने का इरादा रखता है।

15 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के तहत, 15 जुलाई से यूके (United Kingdom) से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने टैरिफ रेट कोटा (Tariff Rate Quota) सिस्टम के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके ज़रिए, तय संख्या में ही गाड़ियों को मौजूदा स्टैंडर्ड रेट्स के मुकाबले काफी कम कस्टम ड्यूटी पर भारत में इंपोर्ट किया जा सकेगा।

पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स पर असर

पेट्रोल और डीजल पैसेंजर कारों के लिए, इस समझौते में ड्यूटी में छूट का प्रावधान है। पहले साल में, भारत 20,000 पूरी तरह बनी-बनाई यूनिट्स (completely built-up units) को कम ड्यूटी पर इंपोर्ट करने की इजाज़त देगा। इंजन के साइज़ के आधार पर यह ड्यूटी 30% से 50% तक हो सकती है, जो कि मौजूदा 110% तक की स्टैंडर्ड ड्यूटी से काफी कम है। यह कोटा हर साल बढ़ेगा और पांचवें साल तक 37,000 यूनिट्स तक पहुंच जाएगा, जिस समय तक ड्यूटी घटकर 10% हो जाने की उम्मीद है।

कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स को भी इस पॉलिसी में शामिल किया गया है। पहले साल के लिए 2,500 यूनिट्स का शुरुआती कोटा तय किया गया है, जिस पर इन-कोटा ड्यूटी 37% होगी। यह कोटा पांचवें साल तक बढ़कर 3,500 यूनिट्स तक पहुंचने की योजना है, और साथ ही ड्यूटी में भी कमी की जाएगी ताकि इन खास गाड़ियों को इंपोर्ट करना ज़्यादा किफ़ायती हो सके।

घरेलू EV मार्केट को सुरक्षा

यूके में बनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन गाड़ियों के मामले में भारत ने एहतियाती रवैया अपनाया है। घरेलू कंपनियों जैसे Tata Motors, Mahindra & Mahindra, और Maruti Suzuki के विकास को सपोर्ट करने के लिए, सरकार ने पहले पांच सालों के लिए £40,000 से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को ड्यूटी छूट से बाहर रखा है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार इंपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है।

छठे साल से, ज़्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिव फ्यूल गाड़ियों के लिए पॉलिसी खोली जाएगी, जिसमें ड्यूटी 40% से 50% से शुरू होगी और अगले कुछ सालों में धीरे-धीरे 10% तक कम हो जाएगी।

प्रक्रिया और योग्यता

ड्यूटी के इन फायदों के लिए सभी इंपोर्टर्स एलिजिबल नहीं होंगे। केवल यूके-आधारित ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) या उनके आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधि ही इन कंसेशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स को मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्री-परचेज एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स सरकारी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए सबमिट करने होंगे। DGFT इन कोटा को रियल-टाइम में मैनेज करेगा और डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो 12 महीने के लिए या उस कैटेगरी के लिए तय कोटा पूरा होने तक वैलिड रहेंगे।

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