भारत ने कर कानून में किया बड़ा बदलाव: नया अधिनियम 1 अप्रैल 2025 से नियमों को सरल बनाएगा

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Author Saanvi Reddy | Published:
भारत ने कर कानून में किया बड़ा बदलाव: नया अधिनियम 1 अप्रैल 2025 से नियमों को सरल बनाएगा
Overview

भारत का आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, जो 64 साल पुराने 1961 के विधान की जगह लेगा। यह राजस्व-तटस्थ सुधार प्रत्यक्ष कर कानूनों को काफी सरल बनाता है, कानूनी मात्रा को आधा करता है, और मुकदमेबाजी को रोकने के लिए अस्पष्टताओं को दूर करता है। एक एकल 'कर वर्ष' ढांचा मूल्यांकन और पिछले वर्षों की जगह लेता है, जबकि टीडीएस रिफंड विलंबित आईटीआर फाइलिंग पर भी बिना दंड के उपलब्ध होंगे।

नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल से प्रभावी

आयकर अधिनियम, 2025, आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल को लागू हो रहा है, जो भारत में प्रत्यक्ष कराधान के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। यह ऐतिहासिक विधान आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा, जो छह दशकों से अधिक समय से देश की कर प्रणाली को नियंत्रित कर रहा था। नया अधिनियम 2026-27 के बजट में घोषित परिवर्तनों को शामिल करता है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक अद्यतन करना है।

सरलीकरण अभियान

यह सुधार राजस्व-तटस्थ है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य सरलीकरण है। 1961 के अधिनियम की तुलना में पाठ की मात्रा और अनुभागों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत कम कर दी गई है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानूनों को आम करदाता के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाना है, जिससे विवादों और मुकदमेबाजी की गुंजाइश कम हो।

मुख्य परिवर्तन

यह विधान एक सुव्यवस्थित 'कर वर्ष' ढांचा पेश करता है, जो मूल्यांकन वर्ष और पिछले वर्ष के बीच के अंतर को समाप्त करता है। यह कर समय-सीमा को काफी सरल बनाता है। इसके अलावा, करदाता अब निर्धारित समय-सीमा के बाद भी अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) रिफंड का दावा कर सकेंगे, बिना किसी दंडात्मक शुल्क के।

ऐतिहासिक संदर्भ

आयकर अधिनियम, 1961, जो तब अधिनियमित हुआ था जब भारत एक युवा गणराज्य था, ने अपने 64 वर्षों के इतिहास में कई संशोधन देखे हैं। तीव्र तकनीकी प्रगति और सामाजिक-आर्थिक बदलावों ने तेजी से बढ़ते और जटिल कानून के पूर्ण ओवरहाल की आवश्यकता को जन्म दिया। इसे बदलने के पिछले प्रयास, जिसमें 2010 का प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और 2017 में एक समिति के नेतृत्व में पुनर्लेखन शामिल था, तब तक नए विधान में परिणत नहीं हुए थे।

नए आयकर अधिनियम, 2025 को 12 अगस्त, 2025 को संसदीय मंजूरी मिली और 21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसके कार्यान्वयन के लिए नियम, अद्यतन कर रिटर्न फॉर्म के साथ, वित्तीय वर्ष 27 के बजट की प्रस्तुति के बाद अधिसूचित होने की उम्मीद है।