बड़ी राहत, पर पूरी नहीं हुई बात
Texmo Pipes and Products Ltd ने रेग्युलेटर SEBI से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी जीत हासिल की है। कंपनी के एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट (Annual Secretarial Compliance Report) के अनुसार, साल 2025-26 के लिए SEBI के साथ चल रहे एक मामले में कंपनी पर लगा ₹10.25 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना घटाकर केवल ₹0.25 करोड़ (यानि ₹25 लाख) कर दिया गया है। इससे कंपनी को काफी वित्तीय राहत मिली है।
डीबारमेंट से भी छूट
इतना ही नहीं, कंपनी और उसके प्रमुख मैनेजमेंट सदस्यों, संजय कुमार अग्रवाल और विजय प्रसाद पप्पू, को लगे डीबारमेंट (बाजार से रोक) से भी राहत दे दी गई है। इसका मतलब है कि अब वे कैपिटल मार्केट्स (Capital Markets) में पहले की तरह काम कर सकेंगे। यह फैसला सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में कंपनी की अपील के बाद आया है, जो मूल रूप से 28 जून 2022 के SEBI एडजुडिकेशन ऑर्डर के तहत लगाया गया था।
GDR का ₹28 करोड़ का मामला अटका
हालांकि, कंपनी के लिए एक बड़ी चिंता अभी भी बनी हुई है। GDR (ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट) से जुड़े USD 3.49 मिलियन (जो कि लगभग ₹28 करोड़ होते हैं) को वापस लाने (Repatriation) का मामला अभी भी कोर्ट में है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट और SAT दोनों जगह चल रहा है, और इसका अंतिम फैसला आना बाकी है। कंपनी की ऑडिट कमेटी इस पर नजर बनाए हुए है।
