Shipping Corporation of India Land and Assets Ltd को BSE और NSE की तरफ से **₹26.7 लाख** का जुर्माना भरना पड़ा है। कंपनी पर यह कार्रवाई जून 2026 तिमाही में SEBI के नियमों, खास तौर पर बोर्ड कंपोजिशन और कमिटी कोरम की शर्तों को पूरा न करने के कारण की गई है।
जुर्माने की असल वजह
कंपनी को BSE और NSE की ओर से ₹13,36,940 का अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है, जो कुल मिलाकर ₹26,73,880 होता है। यह जुर्माना फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में SEBI (LODR) रेगुलेशन के तहत बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर लगा है।
बोर्ड में क्यों हुई गड़बड़ी?
अप्रैल 2026 में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इस्तीफे के बाद कंपनी बोर्ड में अनिवार्य सदस्यों की संख्या बनाए रखने में विफल रही। इसका सीधा असर ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट जैसी अहम कमेटियों पर पड़ा। साथ ही, 5 मई 2026 को हुई बोर्ड मीटिंग में भी जरूरी कोरम पूरा नहीं हो पाया था।
अब आगे क्या होगा?
एक सरकारी कंपनी (PSU) होने के नाते, बोर्ड नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैनेजमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजों से इस जुर्माने को माफ करने की गुहार लगाई है और उनका कहना है कि इससे कंपनी के कामकाज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, निवेशकों को बोर्ड की नियुक्तियों की रफ्तार पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन न होना भविष्य में मुश्किलें बढ़ा सकता है।
