Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। बोर्ड और कमिटी के गठन में नियमों का पालन न करने के चलते NSE और BSE ने कंपनी पर कुल **₹15.78 लाख** का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना क्यों लगा?
जून तिमाही के दौरान कंपनी बोर्ड और उसकी कमिटियों के स्ट्रक्चर से जुड़े SEBI के नियमों का पालन करने में विफल रही। इसी के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने ₹7,89,420 का जुर्माना लगाया है। दोनों एक्सचेंजों का जुर्माना मिलाकर कुल राशि ₹15,78,840 तक पहुंच गई है।
किन नियमों की हुई अनदेखी?
यह मामला मुख्य रूप से SEBI के 'लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स' नियमों से जुड़ा है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (Regulation 17(1)), ऑडिट कमिटी (Regulation 18(1)), नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी (Regulation 19(1)/19(2)) और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी (Regulation 21(2)) के गठन को लेकर खामियां पाई गई हैं।
आगे क्या होगा?
कंपनी ने इन जुमानों के खिलाफ दोनों एक्सचेंजों में वेवर (Waiver) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निवेशकों की नजर अब इस पर होगी कि क्या ये जुर्माना माफ होता है या कंपनी को इसे भरना पड़ता है। साथ ही, कंपनी को जल्द से जल्द बोर्ड और कमिटी के स्ट्रक्चर को SEBI के नियमों के मुताबिक ठीक करना होगा।
