बाजार नियामक SEBI ने Integra Switchgear Ltd पर **₹13 लाख** का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर LODR और SAST नियमों के उल्लंघन और गलत शेयरहोल्डिंग खुलासे के गंभीर आरोप हैं।
जुर्माना और उल्लंघन का विवरण
बाजार नियामक SEBI ने अपने ताजा आदेश में Integra Switchgear Ltd पर ₹13 लाख का जुर्माना ठोक दिया है। यह कार्रवाई 2016 से 2023 के बीच कंपनी द्वारा LODR और SAST नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है।
कैसे बंटा है जुर्माना?
इस जुर्माने को दो हिस्सों में बांटा गया है:
- कंपनी पर: ₹5 लाख
- प्रमोटर ग्रुप (वोरा परिवार और Bimal Switchgear Private Limited): ₹8 लाख
SEBI की जांच में सामने आया कि कंपनी ने शेयरहोल्डिंग पैटर्न की गलत जानकारी दी थी और BSE की मंजूरी के बिना ही प्रमोटर ग्रुप में बदलाव किए थे।
मैनेजमेंट का तर्क और भविष्य का रिस्क
कंपनी ने अपनी सफाई में इसे प्रशासनिक चूक बताया है और कहा है कि योग्य स्टाफ की कमी के कारण रिकॉर्ड रखने में गलती हुई। गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का फिलहाल कोई ऑपरेशनल रेवेन्यू भी नहीं है।
आगे क्या होगा?
SEBI ने कंपनी को 45 दिनों का समय दिया है जिसमें जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। निवेशकों को अब कंपनी के गवर्नेंस सुधारों और जुर्माने के भुगतान की प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
